फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar News : BJP party MLA Mishrilal Yadav sent to jail darbhanga bihar police

Bihar News : बिहार में भाजपा विधायक को हुई जेल, कोर्ट ने दिया है आदेश; जानिए क्या है मामला

Thu, 22 May 2025 05:03 PM IST
कृष्ण बल्लभ नारायण न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: कृष्ण बल्लभ नारायण Updated Thu, 22 May 2025 05:03 PM IST
सार

BJP Party : बिहार में न्यायलय ने एक भाजपा नेता को जेल भेज दिया है। भाजपा के विधायक एक पुराने मामले में कोर्ट की सुनवाई में पहुंचे थे।

विज्ञापन
Bihar News : BJP party MLA Mishrilal Yadav sent to jail darbhanga bihar police
भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

विस्तार

दरभंगा में अलीनगर विधानसभा भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव दरभंगा व्यवहार न्यायालय के एमपी एमएलए ADJ 3 सुमन कुमार दिवाकर के कोर्ट ने एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए दो दिनों के लिए भेज दिया है।

विज्ञापन


यह खबर भी पढ़िए -BPSC Teacher: शिक्षा विभाग ने बीपीएससी टीचर पर हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना की; तारीख बीती, नहीं हुई नियुक्ति
विज्ञापन


बताया जाता है कि विधायक मिश्रीलाल यादव एक पुराने मामले में एमपी एमएलए के कोर्ट ने तीन महीने की सजा सुनाई थी। इस मामले में शुक्रवार 23 मई को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद फैसला आने वाला था। इसी मामले में भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव कोर्ट में अपील करने तारीख पर कोर्ट आये थे। विधायक मिश्रीलाल यादव पर मारपीट के मामले प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जहां व्यवहार न्यायालय के एम एमपी एमएलए के कोर्ट एडीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर की कोर्ट ने विधायक को दो दिनों की कस्टडी में जेल भेज दिया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

यह खबर भी पढ़िए -Bihar News : बिहार पुलिस सिपाहियों का तबादला टला, पटना हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन की अपील पर लगाई रोक

इस पूरे मामले पर भाजपा विधायक मिश्रीलाल यादव ने कहा कि कोर्ट ने मुझे तीन महीने की सजा सुनाई थी। इसी मामले को लेकर अपील करने कोर्ट आया था, जहां न्यायालय ने मुझे 24 घण्टे के लिए कस्टडी में ले लिया है।
Trending Videos

Bihar News : BJP party MLA Mishrilal Yadav sent to jail darbhanga bihar police
पुलिस की गिरफ्त में भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव - फोटो : अमर उजाला डिजिटल

दरभंगा जिला के एकमात्र एम पी/एम एल ए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश की अदालत ने एक आपराधिक मामले में अलीनगर विधान सभा क्षेत्र के वर्तमान भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव और गोसाईं टोल पचाढी निवासी सुरेश यादव को दोषी करार देने के बाद भादवि की धारा 323 में तीन माह के कारावास के साथ 500 रुपया अर्थदंड की सजा दी गई है।

जानिए क्या है मामला 
इस मामले में शुक्रवार को अदालत ने रैयाम थानाकांड सं 04/19 से बने वाद सं. 884/23 का विचारण पूरा कर दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई है। दोनो के विरूद्ध समैला निवासी उमेश मिश्र ने 29 जनवरी 2019 की आपराधिक घटना को लेकर 30 जनवरी को प्राथमिकी सं. 4/19 दर्ज कराया था। सूचक का आरोप था कि 29 जनवरी 19 को सुबह 6 बजे मॉर्निंग वाक के लिए घर से निकला। गोसाईं टोल पहुंचते ही मिश्री लाल यादव, सुरेश यादव एवं अन्य 20-25 लोग हथियार लेकर कदमचौक पर  उन्हें घेर लिया और गाली-गलौज करने लगे। सूचक ने जब इसका विरोध किया तो मिश्रीलाल यादव ने सूचक के सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया, जिससे उसका सिर फट  गया। सुरेश यादव ने रॉड और लाठी से मारकर सूचक के पॉकेट से 2300 रुपये निकाल लिया। जख्मी का इलाज पहले केवटी पीएचसी और तत्पश्चात डीएमसीएच में हुआ।अनुसंधानक ने 12 अक्टूबर 19 को आरोप पत्र समर्पित किया। कोर्ट ने 17 अप्रैल 20 को संज्ञान लिया। अभियोजन पक्ष से साक्षियों के बयान के बाद बहस के बाद शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश करूणानिधि प्रसाद आर्य ने बुधवार को तीन महीने की सजा सुनाई थी। आज गुरूवार को भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव ए डीजे 3 सुमन कुमार दिवाकर के न्यायालय की अदालत में अपील करने गये थे, लेकिन इसी दौरान विधायक मिश्रीलाल यादव और सुरेश यादव को कोर्ट ने कस्टडी में ले लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed