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निर्मल बाबा को गिरफ्तार कर पेश करें: कोर्ट

Thu, 13 Feb 2014 12:53 PM IST
अमर उजाला, दिल्ली
अमर उजाला, दिल्ली Updated Thu, 13 Feb 2014 12:53 PM IST
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Bihar court issues body warrant against Nirmal Baba

फर्स्ट क्लास जुडीशियल मजिस्ट्रेट रंजुला भारती ने निर्मल बाबा के खिलाफ बॉडी वारंट इश्यू किया है। कोर्ट ने उनको तीन मार्च को पेश होने का आदेश दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने लोगों को धर्म के नाम पर धोखा दिया।

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कोर्ट ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को कहा है कि वे निर्मल बाबा को गिरफ्तार करें और तय तारीख पर उनकी पेशी सुनिश्चित करें।

सुधीर कुमार ओझा नाम के वकील ने 16 अप्रैल 2012 को चीफ जुडीशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट में निर्मल बाबा के खिलाफ केस किया था।

ओझा का आरोप था कि निर्मल बाबा खुद को भगवान बताते हैं और ये जनता के साथ धोखा है। उनका कहना था कि बाबा 35 टीवी चैनलों पर अपना विज्ञापन करते हैं और उन्होंने 235 करोड़ भोली भाली जनता से कमाए हैं।
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ओझा का कहना था कि बाबा समागम के नाम पर वे 2000 रुपये प्रति व्यक्ति लेते हैं और कमाई का दसवां हिस्सा भी मांगते हैं।

कोर्ट ने सेक्शन 417 और 298 आईपीसी के अंतर्गत केस का संज्ञान लिया और बाबा को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया लेकिन बाबा कोर्ट में पेश नहीं हुए, अब कोर्ट ने बाबा की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं।

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