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Bihar News: पटना हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश रखेंगे आईफोन 13 प्रो, नियम व शर्तों के साथ टेंडर जारी

Thu, 23 Jun 2022 11:36 AM IST
सुरेंद्र जोशी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पटना Published by: सुरेंद्र जोशी Updated Thu, 23 Jun 2022 11:36 AM IST
सार

पटना हाईकोर्ट ने आईफोन की सप्लाई के इच्छुक कंपनियों व डीलरों से इस हाईटेक व हाई सिक्युरिटी फोन पर जीएसटी और सर्विस चार्ज समेत कीमत व अन्य विवरण मांगा है।

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Bihar: All judges of Patna High Court will keep iPhone 13 Pro, tender with terms and condition
आईफोन - फोटो : SELF

विस्तार

पटना उच्च न्यायालय अपने सभी न्यायाधीशों के लिए आईफोन 13 प्रो (i Phone 13 Pro) 256 जीबी खरीदने का फैसला किया है। इनकी आपूर्ति के लिए हाल ही में टेंडर जारी कर दिया गया है। इसमें आपूर्तिकर्ताओं और डीलरों के लिए कई नियम व शर्तें हैं। 

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पटना हाईकोर्ट ने आई फोन की सप्लाई के इच्छुक कंपनियों व डीलरों से इस हाईटेक व हाई सिक्युरिटी फोन पर जीएसटी और सर्विस चार्ज समेत कीमत व अन्य विवरण मांगा है। कोर्ट ने सप्लायर और डीलरों से जीएसटी नंबर, पैन नंबर, आधार कार्ड और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जैसी जानकारी भी मांगी हैं। 
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यह खरीदी उन्हीं कंपनियों या डीलरों से की जाएगी, जिनके मुख्यालय पटना में होंगे। टेंडर शर्तों में यह भी कहा गया है कि आईफोन की आपूर्ति से पहले कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। खरीदी का भुगतान बिल मिलने के बाद बैंक के जरिए किया जाएगा। कंपनी, फर्म या आपूर्तिकर्ता को आईफोन की आपूर्ति के साथ ही उसके रखरखाव का भी जिम्मा लेना होगा। साथ ही मोबाइल में खराबी आने पर वारंटी अवधि में तुरंत मुफ्त में बदलना होगा। 
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पटना हाईकोर्ट का यह टेंडर ऐसे वक्त पर जारी हुआ है, जब एपल आईफोन 14 सीरीज के फोन लाने की तैयारी में है। आईफोन 14 इसी साल सितंबर तक हो सकती है। 

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