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New Traffic Rule: करोड़ों रुपये होने के बाद भी नहीं खरीद पाएंगे कार, अगर पास में नहीं होगी ये चीज
Mon, 17 Mar 2025 01:01 PM IST
नीतीश कुमार
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नीतीश कुमार
Updated Mon, 17 Mar 2025 01:01 PM IST
सार
Car Parking Rule: तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी (CUMTA) ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं, तो आपके पास उसे पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए।
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गाड़ियों के लिए लागू हुआ नया नियम
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
कार खरीदने का सपना तो हर कोई देखता है। कई लोग इस सपने को पूरा करने के लिए पाई-पाई जोड़कर पैसे इकट्ठा करते हैं उसके बाद ही कार खरीदते हैं। लेकिन हाल ही में एक ऐसा कानून आया है जिसके बाद आपके पास चाहे कितने भी पैसे हों लेकिन आप कार नहीं खरीद पाएंगे। अगर आपके पास कार पार्क करने की जगह नहीं होगी तो आपका कार खरीदने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा।
सड़कों पर जाम कम करना उद्देश्य
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी (CUMTA) ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं, तो आपके पास उसे पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ऐसा न होने पर आपको कार खरीदना का अप्रुवल नहीं मिलेगा। नए नियम के तहत नई कार खरीदने वालों को पहले यह प्रूफ करना होगा की उनके पास पार्किंग की पर्याप्त जगह है। अगर पार्किंग की जगह नहीं है और आप घर के बाहर सड़क पर पार्क करने की सोच रहे हैं तो आप कभी भी कार नहीं खरीद पाएंगे। CUMTA के मुताबिक, चेन्नई की सड़कों पर जाम को कम करने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रॉन्सपोर्ट के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल ही मद्रास हाईकोर्ट को इस नियम के बारे में जानकारी दी थी।
पार्किंग के लिए है सीमित जगह
CUMTA द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन पार्किंग के लिए जगह नहीं होने के वजह से गाड़ी सड़क पर ही छोड़ देते हैं। ऐसे में सड़कों पर जाम की स्थिती बन जाती है। CUMTA ने कहा कि सड़कों पर जगह सीमित होती है लेकिन कारों की अव्यवस्थित पार्किंग के वजह से सामान्य रूप से चलने वाली गाड़ियों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
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रेजिडेंशियल सिस्टम होगा लागू
चेन्नई में सरकार रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट सिस्टम लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके जरिए लोगों को चौड़ी सड़कों पर पार्किंग करने के लिए जगह अलॉट की जाएगी। इस सिस्टम के तहत उन लोगों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी, जिनके पास पार्किंग स्लॉट नहीं है।
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सड़कों पर जाम कम करना उद्देश्य
तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन अथॉरिटी (CUMTA) ने एक नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं, तो आपके पास उसे पार्क करने के लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए। ऐसा न होने पर आपको कार खरीदना का अप्रुवल नहीं मिलेगा। नए नियम के तहत नई कार खरीदने वालों को पहले यह प्रूफ करना होगा की उनके पास पार्किंग की पर्याप्त जगह है। अगर पार्किंग की जगह नहीं है और आप घर के बाहर सड़क पर पार्क करने की सोच रहे हैं तो आप कभी भी कार नहीं खरीद पाएंगे। CUMTA के मुताबिक, चेन्नई की सड़कों पर जाम को कम करने और लोगों को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रॉन्सपोर्ट के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए यह फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने पिछले साल ही मद्रास हाईकोर्ट को इस नियम के बारे में जानकारी दी थी।
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पार्किंग के लिए है सीमित जगह
CUMTA द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं, लेकिन पार्किंग के लिए जगह नहीं होने के वजह से गाड़ी सड़क पर ही छोड़ देते हैं। ऐसे में सड़कों पर जाम की स्थिती बन जाती है। CUMTA ने कहा कि सड़कों पर जगह सीमित होती है लेकिन कारों की अव्यवस्थित पार्किंग के वजह से सामान्य रूप से चलने वाली गाड़ियों को परेशानी झेलनी पड़ती है।
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रेजिडेंशियल सिस्टम होगा लागू
चेन्नई में सरकार रेजिडेंशियल पार्किंग परमिट सिस्टम लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके जरिए लोगों को चौड़ी सड़कों पर पार्किंग करने के लिए जगह अलॉट की जाएगी। इस सिस्टम के तहत उन लोगों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी, जिनके पास पार्किंग स्लॉट नहीं है।