{"_id":"61a8f7e97f02ba2a8e76cbf0","slug":"nitin-gadkari-said-more-than-7-67-crore-challans-issued-after-implementation-of-new-motor-vehicle-act-traffic-challan-road-accidents-in-india","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Traffic Challan: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कटे करीब आठ करोड़ चालान","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}
Traffic Challan: ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर सख्ती, नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद कटे करीब आठ करोड़ चालान
Thu, 02 Dec 2021 10:14 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 02 Dec 2021 10:14 PM IST
सार
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद को बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को लागू करने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में अब तक करीब 8 करोड़ चालान काटे जा चुके हैं।
विज्ञापन
Nitin Gadkari
- फोटो : PTI
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सड़कों पर यातायात नियमों का पालन नहीं करना हादसों को दावत देता है। सड़कों पर होने वाली इन दुर्घटनाओं की वजह से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। सड़क हादसों में मरने वाले लोगों में वो लोग भी शामिल होते हैं जिनकी कोई गलती नहीं होती, बल्कि वो तो नियमों का पालन कर रहे होते हैं। नियम तोड़ने वाले लोगों पर लगाम कसने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए थे। इनमें नया मोटर व्हीकल एक्ट भी शामिल है।
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद को बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को लागू करने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में अब तक करीब 8 करोड़ चालान काटे जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक सितंबर 2019 को नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया था। तक से लेकर अब तक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले करोड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को संसद को बताया कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम को लागू करने के बाद से यातायात नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में अब तक करीब 8 करोड़ चालान काटे जा चुके हैं। केंद्र सरकार ने एक सितंबर 2019 को नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू किया था। तक से लेकर अब तक ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले करोड़ों लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
विज्ञापन
दुर्घटना में आई कमी
हादसे में कार के परखच्चे उड़े
- फोटो : अमर उजाला
सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए और ट्रैफिक नियमों के सही ढंग से पालन करने के लिए 5 अगस्त 2019 को संसद में मोटर एक्ट (संशोधन) बिल पारित किया गया था। जिसके बाद राष्ट्रपति ने 9 अगस्त 2019 को इस बिल को मंजूरी दी थी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 2019-20 का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि जहां वर्ष 2019 में सड़क दुघर्टनाओं के 4,49,002 मामले सामने आए थे, वहीं वर्ष 2020 में मामलों की संख्या घटकर 3,66,138 हो गई। जो बेहतर संकेत है।
चालान की संख्या बढ़ी
Delhi Traffic Police
- फोटो : अमर उजाला
नए संशोधित अधिनियम के लागू होने के बाद से चालान की संख्या में भारी इजाफा हुआ है। गडकरी ने संसद को बताया कि मंत्रालय ने शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़क और वाहन दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल के आधार पर सड़क सुरक्षा के मुद्दे को हल करने के लिए एक कई तरीके अपनाएं हैं।
देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। नए नियमों के जरिए सड़क हादसों पर नियंत्रण करने का प्रयास जारी है। कुछ आंकड़ों की तुलना करें तो दो सालों में चालानी कार्रवाई में बड़ा अतंर आया है। नया कानून लागू होने के बाद 7,67,81,726 के चालान काटे गए हैं। वहीं इसी अवधि में इससे पूर्व 1,96, 58, 897 ट्रैफिक चालान किए गए थे।
देश में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। नए नियमों के जरिए सड़क हादसों पर नियंत्रण करने का प्रयास जारी है। कुछ आंकड़ों की तुलना करें तो दो सालों में चालानी कार्रवाई में बड़ा अतंर आया है। नया कानून लागू होने के बाद 7,67,81,726 के चालान काटे गए हैं। वहीं इसी अवधि में इससे पूर्व 1,96, 58, 897 ट्रैफिक चालान किए गए थे।
2019 में मचा था हंगामा
Breath Analyser Delhi Traffic Police
- फोटो : PTI (File)
मोटर व्हीकल (संशोधन) एक्ट 2019 पास होने के बाद इस पर खूब हंगामा हुआ था। दरअसल, कानून में अन्य बदलावों के अलावा इसमें ट्रैफिक के नियम तोड़ने पर भारी जुर्माने का प्रावधान किया गया था। नए कानून के तहत शराब पीकर गाड़ी चलाने का जुर्माना 2000 रुपये से बढ़ाकर 10 हजार किया गया था। इसके अलावा रैश ड्राइविंग का जुर्माना 1000 से बढ़ाकर 5000 रुपये किया गया था। बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने का जुर्माना 500 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये कर दिया गया था। सीट बेल्ट या हेलमेट न पहनने पर भी जुर्माना 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया था। इस एक्ट के लागू होते ही देश में कई ऐसे चालान हुए, जिनमें दोपहिया वाहन की कीमत से ज्यादा जुर्माने की राशि बनी। इस पर कई राज्यों ने नियम लागू न करने की बात कही थी।
इस बीच केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की शुभकामनाएं भी दीं।
इस बीच केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस की शुभकामनाएं भी दीं।
On #NationalPollutionControlDay, let us do our bit to control pollution.
- Nitin Gadkari (@nitin.gadkari) 2 Dec 2021