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Accident Compensation: मोटरसाइकिल दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति के परिजनों को 19.68 लाख रुपये का मुआवजा
Fri, 02 Sep 2022 03:06 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Fri, 02 Sep 2022 03:06 PM IST
सार
महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में सड़क दुर्घटना में मारे गए 24 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 19.68 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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bike accident
- फोटो : For Reference Only
विस्तार
महाराष्ट्र के ठाणे में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने 2019 में सड़क दुर्घटना में मारे गए 24 वर्षीय व्यक्ति के परिवार को 19.68 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।
एमएसीटी के सदस्य एचएम भोसले ने बीमाकर्ता सहित मामले में प्रतिवादियों को याचिका दायर करने की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ याचिकाकर्ताओं को संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने का निर्देश दिया।
30 अगस्त को पारित एक आदेश में, एमएसीटी ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को याचिका की लागत के लिए 2,000 रुपये का भुगतान किया जाए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एस एम पवार ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि पीड़ित अनिल विशे मुरबाड के एक होटल में रसोइया के रूप में काम करता था और 21,000 रुपये कमाता था।
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एमएसीटी के सदस्य एचएम भोसले ने बीमाकर्ता सहित मामले में प्रतिवादियों को याचिका दायर करने की तारीख से 8 प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज के साथ याचिकाकर्ताओं को संयुक्त रूप से और अलग-अलग भुगतान करने का निर्देश दिया।
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30 अगस्त को पारित एक आदेश में, एमएसीटी ने यह भी निर्देश दिया कि याचिकाकर्ताओं को याचिका की लागत के लिए 2,000 रुपये का भुगतान किया जाए।
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता एस एम पवार ने न्यायाधिकरण को सूचित किया कि पीड़ित अनिल विशे मुरबाड के एक होटल में रसोइया के रूप में काम करता था और 21,000 रुपये कमाता था।
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सांकेतिक चित्र
- फोटो : For Reference Only
19 जुलाई 2019 को विशे अपने दोस्त की मोटरसाइकिल से घर जा रहा था, तभी उलटी दिशा से आ रहे एक टेंपो ने उन्हें टक्कर मार दी। दोनों गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए, और अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।
विशे के परिवार में पांच लोग थे और वे पूरी तरह से उस पर निर्भर थे और उन्होंने टेंपो के मालिक और बीमाकर्ता से मुआवजे की मांग की।
मामले की सुनवाई के दौरान टेंपो मालिक पेश नहीं हुआ और उसके खिलाफ मामले का एकतरफा फैसला किया गया। जबकि बीमा कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने विभिन्न आधारों पर दावे का जोरदार विरोध किया।
मुआवजे की राशि में निर्भरता हानि के लिए 18.14 लाख रुपये, संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए प्रत्येक के लिए 16,500 रुपये, पति-पत्नी के कॉन्सॉर्टियम (सह-व्यवस्था) के लिए 40,000 रुपये और माता-पिता के कॉन्सॉर्टियम के लिए 80,000 रुपये शामिल हैं।
विशे के परिवार में पांच लोग थे और वे पूरी तरह से उस पर निर्भर थे और उन्होंने टेंपो के मालिक और बीमाकर्ता से मुआवजे की मांग की।
मामले की सुनवाई के दौरान टेंपो मालिक पेश नहीं हुआ और उसके खिलाफ मामले का एकतरफा फैसला किया गया। जबकि बीमा कंपनी, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने विभिन्न आधारों पर दावे का जोरदार विरोध किया।
मुआवजे की राशि में निर्भरता हानि के लिए 18.14 लाख रुपये, संपत्ति के नुकसान और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए प्रत्येक के लिए 16,500 रुपये, पति-पत्नी के कॉन्सॉर्टियम (सह-व्यवस्था) के लिए 40,000 रुपये और माता-पिता के कॉन्सॉर्टियम के लिए 80,000 रुपये शामिल हैं।