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HSRP: महाराष्ट्र में 31 मार्च तक पुराने वाहनों पर लगवानी होगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, समय सीमा पर उठे सवाल
Fri, 06 Dec 2024 03:16 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Fri, 06 Dec 2024 03:16 PM IST
सार
महाराष्ट्र में अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत दो करोड़ से ज्यादा वाहनों को उनके मालिकों पर जुर्माना लगाने से बचने के लिए अगले चार महीनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) (एचएसआरपी) लगाना होगा। हालांकि, कुछ सेवानिवृत्त आरटीओ अधिकारियों का कहना है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और पूर्वनिर्धारित सुरक्षा फीचर्स के साथ नंबर प्लेट लगाने के लिए निर्धारित समय सीमा अव्यावहारिक है।
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HSRP Number Plate
- फोटो : Amar Ujala
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विस्तार
महाराष्ट्र में अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत दो करोड़ से ज्यादा वाहनों को उनके मालिकों पर जुर्माना लगाने से बचने के लिए अगले चार महीनों में उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट) (एचएसआरपी) लगाना होगा।
महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त कार्यालय ने वाहनों में एचएसआरपी लगाने के लिए 31 मार्च, 2025 की समय सीमा तय की है। और लंबी निविदा प्रक्रिया के बाद इस काम को पूरा करने के लिए तीन एजेंसियों को नियुक्त किया है।
देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले बुधवार को अधिकारियों ने नई पंजीकरण प्लेटों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।
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वाहन चोरी पर अंकुश लगाने और वाहन पहचान चिह्नों में एकरूपता लाने के लिए, अप्रैल 2019 से पहले महाराष्ट्र में पंजीकृत वाहनों के लिए इन नंबर प्लेटों को लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। और इन्हें लगाने का दायित्व निर्माताओं पर था।
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महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त कार्यालय ने वाहनों में एचएसआरपी लगाने के लिए 31 मार्च, 2025 की समय सीमा तय की है। और लंबी निविदा प्रक्रिया के बाद इस काम को पूरा करने के लिए तीन एजेंसियों को नियुक्त किया है।
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देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई महाराष्ट्र सरकार के शपथ ग्रहण से एक दिन पहले बुधवार को अधिकारियों ने नई पंजीकरण प्लेटों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की।
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वाहन चोरी पर अंकुश लगाने और वाहन पहचान चिह्नों में एकरूपता लाने के लिए, अप्रैल 2019 से पहले महाराष्ट्र में पंजीकृत वाहनों के लिए इन नंबर प्लेटों को लगाना अनिवार्य कर दिया गया था। और इन्हें लगाने का दायित्व निर्माताओं पर था।
क्या है HSRP
दुर्लभ एल्युमीनियम अलॉय से बनी HSRP में एक रेट्रो-रिफ्लेक्टिव फिल्म होती है। जिस पर सत्यापन चिह्न 'भारत' अंकित होता है, एक क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र होलोग्राम, नीले रंग में हॉट-स्टैम्प्ड अक्षर IND, और एक यूनिक सीरियल नंबर की 10-अंकीय लेजर-ब्रांडिंग होती है। इन सुरक्षा फीचर्स के कारण इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता।
एसओपी में कहा गया है, "31 मार्च 2025 तक एचएसआरपी और तीसरा पंजीकरण चिह्न स्टिकर लगवाना वाहन मालिक की जिम्मेदारी है।"
प्रवर्तन प्राधिकारियों (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और पुलिस) को मार्च 2025 की समय-सीमा समाप्त होने के बाद मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत गैर-अनुपालन के लिए कानूनी कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
दुर्लभ एल्युमीनियम अलॉय से बनी HSRP में एक रेट्रो-रिफ्लेक्टिव फिल्म होती है। जिस पर सत्यापन चिह्न 'भारत' अंकित होता है, एक क्रोमियम-आधारित अशोक चक्र होलोग्राम, नीले रंग में हॉट-स्टैम्प्ड अक्षर IND, और एक यूनिक सीरियल नंबर की 10-अंकीय लेजर-ब्रांडिंग होती है। इन सुरक्षा फीचर्स के कारण इसके साथ छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता।
एसओपी में कहा गया है, "31 मार्च 2025 तक एचएसआरपी और तीसरा पंजीकरण चिह्न स्टिकर लगवाना वाहन मालिक की जिम्मेदारी है।"
प्रवर्तन प्राधिकारियों (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय और पुलिस) को मार्च 2025 की समय-सीमा समाप्त होने के बाद मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 177 के तहत गैर-अनुपालन के लिए कानूनी कार्रवाई करने और जुर्माना लगाने के लिए अधिकृत किया गया है।
HSRP लगवाने का खर्च
एचएसआरपी लगाने की दर दोपहिया और ट्रैक्टरों के लिए 450 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 500 रुपये और चार पहिया वाहनों (कार, ट्रक, बस और अन्य वाहन सहित) के लिए 745 रुपये है। जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने महाराष्ट्र के तीन क्षेत्रों में नई पंजीकरण प्लेटें लगाने के काम के लिए तीन एजेंसियों - रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड, रियल मैजोन इंडिया लिमिटेड और एफटीए एचएसआरपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है।
एसओपी में कहा गया है कि रोसमेर्टा जोन 1 (12 आरटीओ कार्यालय) को संभालेगा, रियल मैजोन जोन 2 (16 आरटीओ कार्यालय) को संभालेगा, और एफटीए जोन 3 (27 आरटीओ कार्यालय) का प्रबंधन करेगा।
हालांकि, दिशा-निर्देशों में किसी खास तारीख का जिक्र नहीं किया गया है, कि एजेंसियां किस दिन से नंबर प्लेट लगाना शुरू करेंगी।
एचएसआरपी लगाने की दर दोपहिया और ट्रैक्टरों के लिए 450 रुपये, तिपहिया वाहनों के लिए 500 रुपये और चार पहिया वाहनों (कार, ट्रक, बस और अन्य वाहन सहित) के लिए 745 रुपये है। जिसमें जीएसटी शामिल नहीं है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने महाराष्ट्र के तीन क्षेत्रों में नई पंजीकरण प्लेटें लगाने के काम के लिए तीन एजेंसियों - रोसमेर्टा सेफ्टी सिस्टम्स लिमिटेड, रियल मैजोन इंडिया लिमिटेड और एफटीए एचएसआरपी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है।
एसओपी में कहा गया है कि रोसमेर्टा जोन 1 (12 आरटीओ कार्यालय) को संभालेगा, रियल मैजोन जोन 2 (16 आरटीओ कार्यालय) को संभालेगा, और एफटीए जोन 3 (27 आरटीओ कार्यालय) का प्रबंधन करेगा।
हालांकि, दिशा-निर्देशों में किसी खास तारीख का जिक्र नहीं किया गया है, कि एजेंसियां किस दिन से नंबर प्लेट लगाना शुरू करेंगी।
समय सीमा पर उठे सवाल
कुछ सेवानिवृत्त आरटीओ अधिकारियों ने कहा कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (विशिष्ट पहचान संख्या) और पूर्वनिर्धारित सुरक्षा फीचर्स के साथ नंबर प्लेट लगाने के लिए निर्धारित समय सीमा अव्यावहारिक है।
महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, "महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त ने पुराने वाहनों पर HSRP लगाने के लिए एक हास्यास्पद और अव्यवहारिक समय सीमा तय की है। आरटीओ को 5-7 लाख ऑटो और टैक्सियों के ई-मीटर को फिर से कैलिब्रेट करने में छह महीने से ज्यादा का समय लगता है। तीन एजेंसियों के लिए चार महीने से भी कम समय में दो करोड़ से ज्यादा वाहनों में HSRP लगाना कैसे संभव है?"
नियम के अनुसार, HSRP को वाहनों के आगे और पीछे की तरफ लगाया जाता है। साथ ही वाहन की विंडस्क्रीन पर तीसरे पंजीकरण चिह्न का स्टिकर भी लगाया जाता है, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 50 में निर्धारित है। 1 अप्रैल, 2019 तक पंजीकृत नए वाहनों के लिए HSRP को पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है, और उनके फिटमेंट की जिम्मेदारी निर्माताओं पर है।
कुछ सेवानिवृत्त आरटीओ अधिकारियों ने कहा कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (विशिष्ट पहचान संख्या) और पूर्वनिर्धारित सुरक्षा फीचर्स के साथ नंबर प्लेट लगाने के लिए निर्धारित समय सीमा अव्यावहारिक है।
महाराष्ट्र मोटर वाहन विभाग के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने कहा, "महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त ने पुराने वाहनों पर HSRP लगाने के लिए एक हास्यास्पद और अव्यवहारिक समय सीमा तय की है। आरटीओ को 5-7 लाख ऑटो और टैक्सियों के ई-मीटर को फिर से कैलिब्रेट करने में छह महीने से ज्यादा का समय लगता है। तीन एजेंसियों के लिए चार महीने से भी कम समय में दो करोड़ से ज्यादा वाहनों में HSRP लगाना कैसे संभव है?"
नियम के अनुसार, HSRP को वाहनों के आगे और पीछे की तरफ लगाया जाता है। साथ ही वाहन की विंडस्क्रीन पर तीसरे पंजीकरण चिह्न का स्टिकर भी लगाया जाता है, जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम के नियम 50 में निर्धारित है। 1 अप्रैल, 2019 तक पंजीकृत नए वाहनों के लिए HSRP को पहले ही अनिवार्य कर दिया गया है, और उनके फिटमेंट की जिम्मेदारी निर्माताओं पर है।
कितने वाहनों में लगा HSRP
अगस्त 2023 में, महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत दो करोड़ से ज्यादा वाहनों में HSRP लगाने के लिए टेंडर (निविदाएं) आमंत्रित की थीं।
एचएसआरपी निविदा दस्तावेजों के अनुसार, 2008 से 2019 के बीच महाराष्ट्र में 1.62 करोड़ दोपहिया और 33 लाख चार पहिया वाहनों सहित लगभग 2.10 करोड़ वाहन पंजीकृत किए गए थे।
हर एक एजेंसी को अपने-अपने जोन में वाहन संख्या के आधार पर HSRP एम्बॉसिंग और इंस्टॉलेशन सेंटर लगाने होंगे। वे अपॉइंटमेंट, भुगतान और शिकायत निवारण के लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन भी बनाएंगे।
एसओपी के अनुसार, वाहन मालिकों को एचएसआरपी लगवाने के लिए कम से कम दो दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। और एजेंसियों को उस समय तक एचएसआरपी प्लेट तैयार रखना होगा।
एचएसआरपी लगने के बाद, एजेंसियों को वेब-आधारित एप्लिकेशन के जरिए यूनिक लेजर नंबर (कम से कम 10 अंक), वाहन पंजीकरण संख्या और फोटो सहित लगाए गए प्लेटों का डिटेल्स अपडेट करना होगा।
अगस्त 2023 में, महाराष्ट्र सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत दो करोड़ से ज्यादा वाहनों में HSRP लगाने के लिए टेंडर (निविदाएं) आमंत्रित की थीं।
एचएसआरपी निविदा दस्तावेजों के अनुसार, 2008 से 2019 के बीच महाराष्ट्र में 1.62 करोड़ दोपहिया और 33 लाख चार पहिया वाहनों सहित लगभग 2.10 करोड़ वाहन पंजीकृत किए गए थे।
हर एक एजेंसी को अपने-अपने जोन में वाहन संख्या के आधार पर HSRP एम्बॉसिंग और इंस्टॉलेशन सेंटर लगाने होंगे। वे अपॉइंटमेंट, भुगतान और शिकायत निवारण के लिए सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन भी बनाएंगे।
एसओपी के अनुसार, वाहन मालिकों को एचएसआरपी लगवाने के लिए कम से कम दो दिन पहले अपॉइंटमेंट बुक करना होगा। और एजेंसियों को उस समय तक एचएसआरपी प्लेट तैयार रखना होगा।
एचएसआरपी लगने के बाद, एजेंसियों को वेब-आधारित एप्लिकेशन के जरिए यूनिक लेजर नंबर (कम से कम 10 अंक), वाहन पंजीकरण संख्या और फोटो सहित लगाए गए प्लेटों का डिटेल्स अपडेट करना होगा।