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HC: हाईकोर्ट ने HSRP के निर्माताओं को मंजूरी देने के एकल न्यायाधीश के आदेश पर लगाई रोक
Wed, 25 Oct 2023 09:55 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 25 Oct 2023 09:55 PM IST
सार
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) निर्माताओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था।
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Karnataka High Court
- फोटो : Social Media
विस्तार
कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने बुधवार को एकल न्यायाधीश के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य सरकार को 15 दिनों के भीतर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) निर्माताओं को मंजूरी देने की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया था।
इस साल अगस्त में राज्य सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जानी चाहिए। अगस्त में अधिसूचना में ऐसे सभी वाहनों को 17 नवंबर, 2023 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य था। यानी अधिसूचना से 90 दिनों के भीतर।
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इस साल अगस्त में राज्य सरकार की एक अधिसूचना में कहा गया है कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत सभी वाहनों पर एचएसआरपी लगाई जानी चाहिए। अगस्त में अधिसूचना में ऐसे सभी वाहनों को 17 नवंबर, 2023 तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य था। यानी अधिसूचना से 90 दिनों के भीतर।
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High security number plate
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एकल न्यायाधीश के समक्ष याचिकाओं में दावा किया गया था कि 20 एचएसआरपी निर्माताओं में से सिर्फ चार को लाइसेंस दिया गया था। 20 सितंबर को, एकल न्यायाधीश ने सरकारी आदेश पर रोक नहीं लगाई थी। लेकिन ज्यादा निर्माताओं के लिए समयबद्ध अनुमोदन प्रक्रिया का आदेश दिया था।
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी लागू करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी।
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले और न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी लागू करने के लिए समय बढ़ाने की मांग की गई थी।
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सरकार की ओर से पेश अपर महाधिवक्ता विक्रम हुइलगोल ने एकल न्यायाधीश के आदेश के बारे में अदालत को जानकारी दी। उन्होंने यह भी जिक्र किया गया कि इस आदेश को चुनौती दी गई है और एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है।
डिवीजन बेंच ने कहा कि वह एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ जनहित याचिका और अपील दोनों पर सुनवाई करेगी। और एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाते हुए सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
डिवीजन बेंच ने कहा कि वह एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ जनहित याचिका और अपील दोनों पर सुनवाई करेगी। और एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगाते हुए सुनवाई 22 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी।