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Delhi Pollution: दिल्ली में प्रदूषण चरम पर, GRAP-4 हुआ लागू, क्या आप अपनी कार चला सकते हैं?
Mon, 18 Nov 2024 12:09 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 18 Nov 2024 12:09 PM IST
सार
दिल्ली-एनसीआर की हवा खतरनाक स्तर तक खराब हो गई है। इसके कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और ज्यादा कड़े उपाय लागू किए हैं।
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प्रदूषण
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दिल्ली-एनसीआर की हवा खतरनाक स्तर तक खराब हो गई है। इसके कारण वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के चरण 4 के तहत प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और ज्यादा कड़े उपाय लागू किए हैं। 18 नवंबर सुबह 8 बजे से प्रभावी प्रतिबंधों का नया सेट क्षेत्र में लागू हो गया है। सीएक्यूएम, वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) को खराब करने में योगदान देने वाले उत्सर्जन के घटकों को कम करने के लिए प्रदूषण के अन्य स्रोतों के साथ-साथ वाहनों से होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। वायु प्रदूषण अति गंभीर श्रेणी की दहलीज में पहुंच गया है। रविवार को शाम तक दिल्ली का एक्यूआई 457 तक पहुंच गया था।
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किन वाहनों पर प्रतिबंध
जीआरएपी 4 प्रतिबंधों के तहत सबसे प्रमुख उपायों में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। जिसमें आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को अपवाद के रूप में रखा गया है। इसके अलावा, एलएनजी, सीएनजी, बीएस-VI डीजल या इलेक्ट्रिक पावर जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
जीआरएपी 4 प्रतिबंधों के तहत सबसे प्रमुख उपायों में दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध शामिल है। जिसमें आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को अपवाद के रूप में रखा गया है। इसके अलावा, एलएनजी, सीएनजी, बीएस-VI डीजल या इलेक्ट्रिक पावर जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले वाणिज्यिक वाहनों को प्रतिबंधों से छूट दी गई है।
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इस बीच, दिल्ली के बाहर पंजीकृत गैर-जरूरी हल्के वाणिज्यिक वाहनों पर भी प्रतिबंध है, सिवाय सीएनजी, इलेक्ट्रिक पावर और बीएस-VI डीजल से चलने वाले वाहनों के। GRAP 4 के तहत, दिल्ली में पंजीकृत मध्यम और हल्के वाणिज्यिक वाहन जो डीजल या बीएस-IV पर चलते हैं, उन पर भी प्रतिबंध है, सिवाय जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों के।
निजी वाहनों पर कोई नया प्रतिबंध नहीं है
हालांकि निजी वाहनों पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन GRAP 3 के तहत CAQM ने पहले ही कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। निजी वाहन मालिक जो अभी भी BS-III पेट्रोल कार या BS-IV डीजल कार चलाते हैं, उनके लिए इन दिनों शहर की सीमाएं प्रतिबंधित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस GRAP चरण तीन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करेगी। और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन पर कार्रवाई करेगी।
हालांकि निजी वाहनों पर कोई नया प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। लेकिन GRAP 3 के तहत CAQM ने पहले ही कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। निजी वाहन मालिक जो अभी भी BS-III पेट्रोल कार या BS-IV डीजल कार चलाते हैं, उनके लिए इन दिनों शहर की सीमाएं प्रतिबंधित रहेंगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस GRAP चरण तीन दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करेगी। और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी वाहन पर कार्रवाई करेगी।
पूरे एनसीआर में प्रतिबंध लागू
ये प्रतिबंध सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे आसपास के इलाकों में भी लागू होंगे। जो लोग नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अन्य सभी निजी वाहन जिनके पास BS-IV पेट्रोल और BS-VI डीजल प्रमाणन और उससे ऊपर है, उन्हें इस अवधि के दौरान बिना किसी प्रतिबंध के शहर में चलने की अनुमति होगी।
ये प्रतिबंध सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बल्कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जैसे आसपास के इलाकों में भी लागू होंगे। जो लोग नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे, उन्हें 20,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। अन्य सभी निजी वाहन जिनके पास BS-IV पेट्रोल और BS-VI डीजल प्रमाणन और उससे ऊपर है, उन्हें इस अवधि के दौरान बिना किसी प्रतिबंध के शहर में चलने की अनुमति होगी।
निजी वाहनों पर क्या प्रतिबंध हैं?
राजधानी क्षेत्र में वाहन मालिकों पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि अधिकारी शहर में प्रदूषण के स्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए प्रयास बढ़ा रहे हैं। वाहन मालिकों को अपने वाहन को बाहर ले जाने से पहले वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र साथ रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर अपनी कार्रवाई को कई गुना बढ़ा दिया है। इस साल 31 अक्तूबर तक नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 2.70 लाख से ज्यादा चालान जारी किए हैं।
राजधानी क्षेत्र में वाहन मालिकों पर अब कड़ी निगरानी रखी जा रही है। क्योंकि अधिकारी शहर में प्रदूषण के स्तर में तेजी से हो रही बढ़ोतरी से निपटने के लिए प्रयास बढ़ा रहे हैं। वाहन मालिकों को अपने वाहन को बाहर ले जाने से पहले वैध प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाणपत्र साथ रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है, तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का पालन न करने वाले वाहनों पर अपनी कार्रवाई को कई गुना बढ़ा दिया है। इस साल 31 अक्तूबर तक नियम का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ 2.70 लाख से ज्यादा चालान जारी किए हैं।
वैध पीयूसी प्रमाणपत्र के बिना वाहन चलाना एक गंभीर अपराध है और इसके लिए 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह कदम वाहनों से होने वाले उत्सर्जन को कम करने के व्यापक उपायों का हिस्सा है, जो दिल्ली की खराब वायु गुणवत्ता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। वाहन मालिकों को दंड से बचने के लिए नियमित रूप से अपने पीयूसी प्रमाणपत्रों की जांच और रिन्युअल करवाना चाहिए।