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Fuel Efficiency: अगले साल अप्रैल से सभी वाहनों के लिए ईंधन खपत मानक हों लागू, सरकार ने दिया प्रस्ताव
Wed, 06 Jul 2022 05:11 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 06 Jul 2022 05:11 PM IST
सार
प्रदूषण को कम करने और ज्यादा ईंधन कुशल वाहनों को पेश करने के मकसद से, सरकार ने अप्रैल 2023 से विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और भारी वाहनों के लिए ईंधन खपत मानकों का पालन करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है।
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- फोटो : For Refernce Only
विस्तार
प्रदूषण को कम करने और ज्यादा ईंधन कुशल वाहनों को पेश करने के मकसद से, सरकार ने अप्रैल 2023 से विभिन्न श्रेणियों के हल्के, मध्यम और भारी वाहनों के लिए ईंधन खपत मानकों का पालन करना अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया है। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है।
बयान में कहा गया है कि मोटर वाहन उद्योग मानक 149 में उल्लिखित उत्पादन की अनुरूपता की प्रक्रिया के अनुसार ईंधन खपत मानकों का निरंतर अनुपालन सत्यापित किया जाएगा।
इसमें कहा गया है, "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1 जुलाई 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारत में निर्मित या आयात किए गए हल्के, मध्यम और विभिन्न श्रेणियों के भारी शुल्क वाले मोटर वाहन के लिए ईंधन की खपत मानकों (FCS) के अनुपालन को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 के नियम 115 G में संशोधन किया गया है।"
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इस अधिसूचना से पहले, बयान में कहा गया है, वार्षिक ईंधन खपत मानक का अनुपालन 3.5 टन तक के सकल वाहन भार (GVW) के साथ M1 श्रेणी (यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें नहीं हैं) के वाहनों पर लागू था।
MoRTH ने एक बयान में कहा कि इस अधिसूचना का उद्देश्य FCS के अनुपालन के लिए वाहनों के दायरे का विस्तार करना है, और इसलिए अधिक ईंधन कुशल वाहनों को पेश करना है।
बयान में आगे कहा गया है कि इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख 1 अप्रैल, 2023 है और अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।
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बयान में कहा गया है कि मोटर वाहन उद्योग मानक 149 में उल्लिखित उत्पादन की अनुरूपता की प्रक्रिया के अनुसार ईंधन खपत मानकों का निरंतर अनुपालन सत्यापित किया जाएगा।
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इसमें कहा गया है, "सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 1 जुलाई 2022 को एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें भारत में निर्मित या आयात किए गए हल्के, मध्यम और विभिन्न श्रेणियों के भारी शुल्क वाले मोटर वाहन के लिए ईंधन की खपत मानकों (FCS) के अनुपालन को शामिल करने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR) 1989 के नियम 115 G में संशोधन किया गया है।"
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इस अधिसूचना से पहले, बयान में कहा गया है, वार्षिक ईंधन खपत मानक का अनुपालन 3.5 टन तक के सकल वाहन भार (GVW) के साथ M1 श्रेणी (यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोग किया जाने वाला मोटर वाहन, जिसमें चालक की सीट के अलावा 8 से अधिक सीटें नहीं हैं) के वाहनों पर लागू था।
MoRTH ने एक बयान में कहा कि इस अधिसूचना का उद्देश्य FCS के अनुपालन के लिए वाहनों के दायरे का विस्तार करना है, और इसलिए अधिक ईंधन कुशल वाहनों को पेश करना है।
बयान में आगे कहा गया है कि इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख 1 अप्रैल, 2023 है और अधिसूचना की तारीख से 30 दिनों के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं।