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Tata Motors: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने टाटा मोटर्स के खिलाफ बंद किया मामला, जानें डिटेल्स

Thu, 24 Aug 2023 03:11 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Thu, 24 Aug 2023 03:11 PM IST
सार

Competition Commission of India (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) (सीसीआई) ने बुधवार को अपने अधिकृत डीलरों के साथ समझौतों के संबंध में प्रमुख स्थिति के कथित दुरुपयोग पर Tata Motors (टाटा मोटर्स) के खिलाफ मामला बंद कर दिया।

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Competition Commission of India closes case against Tata Motors on alleged abuse of dominant position
Tata Motors - फोटो : Social Media

विस्तार

Competition Commission of India (भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग) (सीसीआई) ने बुधवार को अपने अधिकृत डीलरों के साथ समझौतों के संबंध में प्रमुख स्थिति के कथित दुरुपयोग पर Tata Motors (टाटा मोटर्स) के खिलाफ मामला बंद कर दिया। मामले के लिए, भारत में वाणिज्यिक वाहनों के निर्माण और बिक्री के बाजार को प्रासंगिक माना गया। यह शिकायत टाटा मोटर्स, टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज और टाटा मोटर्स फाइनेंस के खिलाफ दायर की गई थी।
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मई 2021 में, नियामक ने महानिदेशक (डीजी) को आरोपों की विस्तृत जांच करने का आदेश दिया। नियामक की जांच शाखा डीजी ने सितंबर 2022 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
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अपने 32 पन्नों के आदेश में सीसीआई ने कहा कि वह डीजी के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हो पा रहा है कि टाटा मोटर्स ने अपने डीलरों को कंपनी की मांगों के अनुसार वाहन खरीदने के लिए मजबूर किया।
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इसके अलावा, नियामक ने कहा कि इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए रिकॉर्ड पर पर्याप्त सामग्री नहीं है कि टाटा मोटर्स ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 3 (4) (सी) का उल्लंघन करते हुए अपने टेरेटरी क्लास (क्षेत्र खंड) को लागू किया, जिससे प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। यह धारा एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट (विशिष्ट वितरण समझौते) से संबंधित है।

Competition Commission of India closes case against Tata Motors on alleged abuse of dominant position
Tata Harrier - फोटो : Social Media
आदेश के अनुसार, सीसीआई ने टाटा मोटर्स की दलीलों पर ध्यान दिया कि उसने अन्य बातों के साथ-साथ यह सुनिश्चित करने के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर सक्रिय बिक्री पर प्रतिबंध लगाया है कि डीलर किसी अन्य डीलर के विपणन और निवेश की मनमानी न करें, डीलरों को डीलरशिप में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और इंट्रा-ब्रांड प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया जाए। 

"इस संबंध में, आयोग का मानना है कि अधिनियम की धारा 3 (4) के उल्लंघन के निष्कर्ष पर पहुंचने पर, यह निर्धारित करने के लिए धारा 19 (3) के तहत उल्लिखित कारकों का आकलन करना जरूरी है कि क्या कथित वर्टिकल रिस्ट्रेन (ऊर्ध्वाधर संयम) के वजह से प्रतिस्पर्धा पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ने की संभावना है।

आदेश में कहा गया, "डीजी द्वारा इस संबंध में लाए गए किसी भी तथ्यात्मक आधार या मूलभूत साक्ष्य के अभाव में, आयोग विवादित आचरण से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा पर सराहनीय प्रतिकूल प्रभाव का निष्कर्ष देने में असमर्थ है।" 

Competition Commission of India closes case against Tata Motors on alleged abuse of dominant position
Tata Safari at Showroom - फोटो : Tata Motors
यह आरोप लगाया गया था कि कंपनी ने अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग किया और अपने अधिकृत डीलरों के साथ प्रतिस्पर्धा-विरोधी आचरण में लगी रही।

पहली नजर में राय बनाते हुए, सीसीआई ने वाणिज्यिक वाहनों के संबंध में डीलरशिप समझौतों और आचरण की धाराओं के संबंध में जांच को सिर्फ अधिकृत डीलरों और टाटा मोटर्स के बीच ही सीमित रखने का फैसला लिया था।

आदेश में कहा गया, "यह स्पष्ट कर दिया गया था कि आयोग टाटा कैपिटल और टाटा मोटर्स फाइनेंस के आचरण या चैनल फाइनेंसिंग के लिए डीलरों के साथ उनके द्वारा किए गए समझौतों की जांच नहीं कर रहा है क्योंकि वे जिस क्षेत्र में काम करते हैं, उसमें उनके पास कोई महत्वपूर्ण बाजार शक्ति नहीं है।" 
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