{"_id":"6579a5489ce1b999ae09daf7","slug":"breaking-lanes-on-delhi-gurugram-expressway-will-now-attract-hefty-fines-2023-12-13","type":"story","status":"publish","title_hn":"Traffic Lane: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लेन तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना, जानें डिटेल्स","category":{"title":"Automobiles","title_hn":"ऑटो-वर्ल्ड","slug":"automobiles"}}
Traffic Lane: दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लेन तोड़ने पर लगेगा भारी जुर्माना, जानें डिटेल्स
Wed, 13 Dec 2023 06:06 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 13 Dec 2023 06:06 PM IST
सार
दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लेन तोड़ने पर अब भारी जुर्माना लगेगा। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस ने बेलगाम ड्राइवरों पर नकेल कसने का फैसला किया है
विज्ञापन
Delhi-Gurugram expressway
- फोटो : अमर उजाला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लेन तोड़ने पर अब भारी जुर्माना लगेगा। क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में ट्रैफिक पुलिस ने बेलगाम ड्राइवरों पर नकेल कसने का फैसला किया है। ट्रैफिक पुलिस दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर लेन अनुशासन लागू करेगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि वाणिज्यिक वाहन निर्धारित लेन का उल्लंघन न करें। पुलिस की योजना है कि रात में भी नियम लागू करने के लिए विशेष टीमें तैनात की जाएंगी।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सबसे बाईं लेन में चलना चाहिए। पहली दो दाहिनी लेन पर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध पर 500 रुपये और दूसरे अपराध पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगता है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, नियम लागू किए जा रहे हैं और यह खेड़की दौला टोल से शुरू होकर सिरहौल सीमा तक लागू होंगे और एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों को कवर करेंगे।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि डीसीपी (यातायात) वीरेंद्र विज ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को नियम लागू करने के बारे में सूचित किया गया था। और ड्राइवरों से एक्सप्रेसवे की पहली दो दाहिनी लेन पर कब्जा न करने के लिए कहा गया था।
विज्ञापन
लेन अनुशासन को लागू करना न सिर्फ ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए है। बल्कि अन्य मोटर चालकों के लिए जोखिम को कम करने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। वाणिज्यिक वाहन, विशेष रूप से भारी वाहन सबसे दाहिनी लेन पर कब्जा कर लेते हैं जिससे यातायात बाधित होता है और अन्य कार मालिकों की जिंदगी के लिए भी जोखिम पैदा होता है। सबसे दाहिनी लेन ओवरटेकिंग के लिए बनाई गई है। जबकि यात्री वाहन स्पीड लिमिट का पालन करने के लिए सबसे बीच वाली लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं।
विज्ञापन
मौजूदा नियमों के मुताबिक, वाणिज्यिक वाहनों को दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर सबसे बाईं लेन में चलना चाहिए। पहली दो दाहिनी लेन पर गाड़ी चलाने पर पहले अपराध पर 500 रुपये और दूसरे अपराध पर 1,500 रुपये का जुर्माना लगता है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार, नियम लागू किए जा रहे हैं और यह खेड़की दौला टोल से शुरू होकर सिरहौल सीमा तक लागू होंगे और एक्सप्रेसवे के दोनों किनारों को कवर करेंगे।
विज्ञापन
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि डीसीपी (यातायात) वीरेंद्र विज ने कहा कि ट्रांसपोर्टरों को नियम लागू करने के बारे में सूचित किया गया था। और ड्राइवरों से एक्सप्रेसवे की पहली दो दाहिनी लेन पर कब्जा न करने के लिए कहा गया था।
विज्ञापन
लेन अनुशासन को लागू करना न सिर्फ ट्रैफिक की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए है। बल्कि अन्य मोटर चालकों के लिए जोखिम को कम करने के लिए भी बेहद जरूरी हैं। वाणिज्यिक वाहन, विशेष रूप से भारी वाहन सबसे दाहिनी लेन पर कब्जा कर लेते हैं जिससे यातायात बाधित होता है और अन्य कार मालिकों की जिंदगी के लिए भी जोखिम पैदा होता है। सबसे दाहिनी लेन ओवरटेकिंग के लिए बनाई गई है। जबकि यात्री वाहन स्पीड लिमिट का पालन करने के लिए सबसे बीच वाली लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं।