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बिना नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट के फैक्ट्री से नहीं निकलेगी कार, शोरूम में ही करानी होगी एंबोजिंग
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Wed, 02 May 2018 03:45 PM IST
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
- फोटो : अमर उजाला
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अब कार कंपनियों को गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना होगा। बिना नंबर प्लेट के गाड़ी फैक्ट्री से शोरूम बिकने नहीं जा सकेगी। इसके अलावा कार बिकने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर की एंबोजिंग शोरूम में कराना भी सरकार ने जरूरी कर दिया है। अगर कार कंपनियों और शोरूम मालिकों ने ऐसा नहीं किया तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
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लगेगी हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि कार कंपनियों को अब प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगानी होगी। जब कार तैयार होकर फैक्ट्री से शोरूम में बिकने के लिए पहुंचेगी तो उसमें नंबर प्लेट होना जरूरी है। शोरूम में कार खरीदने के बाद उसमें रजिस्ट्रेशन नंबर की एंबोजिंग भी करानी होगी। इसका मतलब साफ है कि अब बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के गाड़ी शोरूम से नहीं निकल पाएगी।
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कार की कीमत में शामिल होगी नंबर प्लेट की कीमत
गडकरी ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा था कि आरटीओ के जरिए राज्यों द्वारा प्राप्त नंबर प्लेटों की कीमत 800 रुपये से लेकर 40,000 रुपये तक है। इस पूरी प्रक्रिया की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा, "कार निर्माता नंबर प्लेटों को फिट करेंगे और बाद में मशीन के माध्यम से एंबोजिंग किया जाएगा।" नई तकनीक का उद्देश्य राज्यों में पंजीकरण प्लेटों की कीमत में समानता लाना है।
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यह कदम उपभोक्ताओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को आसान बनाने और कीमतों पर पारदर्शिता लाने और राहत पहुंचाने के लिए उठाया जा रहा है। हालांकि दोपहिया या वाणिज्यिक वाहनों के बारे में यह नए नियम लागू होंगे या नहीं इस पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है।