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अब वाहनों की प्रदूषण जांच पर भी देना होगा 18% GST
ऑटो डेस्क, अमर उजाला
Updated Tue, 23 Oct 2018 03:57 PM IST
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Central Government on Air Pollution
देश में लगातार बढ़ रही प्रदूषण की मात्रा को कम करने के लिए जहां सरकार आगे आ रही है। वहीं वाहन कंपनियां भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं। फिलहाल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने इस पर बड़ा फैसला लेते हुए वाहन मालिकों द्वारा प्रदूषण जांच पर जीएसटी के तहत 18% का भुगतान किए जाने की घोषणा की है।
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एडवांस रूलिंग अथॉरिटी (AAR) के गोवा खंडपीठ ने वेंकटेश ऑटोमोबाइल द्वारा किए गए इस आवेदन को पारित कर दिया है। एएआर ने कहा कि, "आवेदक द्वारा जारी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया एसएसी (सेवा लेखा कोड) 9991 के तहत नहीं होती है। अगर प्रदूषण प्रमाण पत्र प्रक्रिया को इसके तहत लाया जाएगा तो इस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाना चाहिए।"
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सड़कों पर चलने वाले प्रत्येक वाहन को एक प्रदूषण प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो बताता है कि आपकी कार उत्सर्जन प्रदूषण मानदंडों पर खरी उतरती है या नहीं । यानि आपकी कार के इंजन से पर्यावरण को किसी प्रकार की हानि तो नहीं हो रही है।
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एएआर के अनुसार सरकार ने प्रदूषण प्रमाण पत्र का आवेदन करने वाले ग्राहकों को भुगतान पर यह शुल्क लगाने की अनुमति दे दी है।