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नहीं करा सकेंगे नई कार-स्कूटर का रजिस्ट्रेशन, सरकार ने लगाई पंजीकरण पर रोक

Fri, 03 May 2019 08:38 PM IST
Harendra Chaudhary ऑटो डेस्क,अमर उजाला
ऑटो डेस्क,अमर उजाला Published by: Harendra Chaudhary Updated Fri, 03 May 2019 08:38 PM IST
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Vahan database- new cars and motorcycles registration stopped, hsrp number plate is compulsory
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट - फोटो : अमर उजाला
सरकार ने सभी तरह की गाड़ियों के रजिट्रेशन पर अनिश्चितकाल के लिए रोक लगा दी है। वहीं रजिस्ट्रेशन पर रोक लगने से देशभर में कई लोग और उद्योग प्रभावित होंगे। रजिस्ट्रेशन पर यह नेशनल इनफॉरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने लगाई है। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रोक 2 मई से प्रभावी हो चुकी है।
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मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईसी ने लगाई रोक

रिपोर्ट्स के मुताबिक केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईसी ने ये रोक लगाई है। मंत्रालय ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसएनपी को 'वाहन' डाटा के साथ नहीं जोड़ा गया था। मंत्रालय के निर्देश के बाद एनआईसी ने वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए ट्रांसपोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के पैन-इंडिया एप्लिकेशन 'वाहन' के एक्सेस को ब्लॉक कर दिया है।
 

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'वाहन' डेटाबेस से जोड़ने कोशिश

रिपोर्ट्स के मुताबिक 'वाहन' डेटाबेस के साथ रजिस्ट्रेशन प्लेट के इंटीग्रेशन को लेकर 4 अप्रैल को दिल्ली में परिवहन मंत्रालय समेत कई विभागों की बैठक हुई थी। इस कदम के बाद पूरे देश में किसी प्रकार के वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लग गई है। वहीं मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों पर यह आदेश प्रभावी नहीं होगा, क्योंकि इन राज्यों के पास वाहन से अलग अपना सॉफ्टवेयर है। इसलिए वे नए पंजीकृत वाहनों को आरसी जारी कर सकते हैं।
 

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01 अप्रैल, 2019 से लागू हुआ था नियम

नियमों के मुताबिक 01 अप्रैल, 2019 से देश में चल रही सभी प्रकार के वाहनों पर टेंपर प्रूफ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट यानि एचएसएनपी लगाना अनिवार्य है। इस प्लेट में इनबिल्ट सिक्योरिटी फीचर लगे हैं और पूरे देश में एक जैसी ही नंबर प्लेट लगेगी। सड़क परिवहन मंत्रालय ने 4 दिसंबर को 1 अप्रैल 2019 से सभी नए वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने की अधिसूचना जारी की थी।
इसे भी पढ़ेः Car Tips: अगर कार पर नहीं हैं रजिस्ट्रेशन नंबर, तो कैसे मिलेगा इंश्योरेंस, पढ़ें यह खबर

नई गाड़ी पर एचएसएनपी लगाना जरूरी

इस व्यवस्था के तहत नई गाड़ी खरीदने के बाद अब हाई-सिक्यॉरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाना अनिवार्य होगा। परिवहन विभाग के आदेश पर वाहन निर्माताओं के वाहनों के साथ ही एचएसआरपी देना अनिवार्य है। वहीं स्थानीय डीलरशिप को गाड़ी बेचने से पहले यह नंबर प्लेट उस पर लगाना जरूरी होगा।

 

ये हैं फीचर

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पर कई सिक्योरिटी फीचर होंगे और यह एल्यूमीनियम से बनी होगी। इस पर रिफ्लेक्टिव टेप लगी होगी और टेंपर प्रूफ होगी। लेजर मार्क और होलोग्राम जैसे सुरक्षा उपाय होने से इसकी डुप्लीकेट कापी नहीं बनाई जा सकेगी। इसमें अशोक चक्र के साथ स्वयं नष्ट होने वाला होलोग्राम लगा होगा।

 

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