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सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान बिक्री पर फैसले तक BS4 वाहनों के पंजीकरण पर लगाई रोक

Fri, 31 Jul 2020 01:36 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Fri, 31 Jul 2020 01:36 PM IST
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Supreme Court bars registration of BS4 vehicles till further orders bs4 car registration bs4 vehicles sale and registration
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media
सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक BS4 (भारत स्टेज-4) उत्सर्जन मानकों वाले वाहनों के पंजीकरण पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने मार्च में लॉकडाउन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों की बिक्री और  अपने आदेश के उल्लंघन पर वाहन डीलर संघ से नाराजगी जताई। न्यायालय ने कहा कि ऐसे वाहन लॉकडाउन के दौरान मार्च के आखिरी सप्ताह और 31 मार्च के बाद भी बेचे गए। 
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जानकारी के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान बीएस4 वाहनों की असामान्य संख्या में बिक्री की गई थी। कोर्ट मामले की अगली सुनाई 13 अगस्त को करेगी। 

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संक्षिप्त सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि इस मुद्दे पर फैसले तक BS4 वाहनों के पंजीकरण पर रोक रहेगी। पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं। 
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इससे पहले न्यायालय ने आठ जुलाई को 27 मार्च के अपने उस आदेश को वापस ले लिया था जिसमें कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के हटने के बाद दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में 10 दिन के लिए BS4 वाहनों की बिक्री की अनुमति दी गई थी। बाद में इस राहत को वापस ले लिया गया था।

न्यायालय ने डीलरों को यह राहत इस तथ्य को ध्यान में रखकर दी थी कि मार्च, 2020 के बाद देश में इन वाहनों की बिक्री नहीं हो सकती। 
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पीठ ने वाहन डीलर संघ को निर्देश दिया है कि वह मार्च के आखिरी सप्ताह में ऑनलाइन या प्रत्यक्ष तरीके से बेचे गए वाहनों का ब्योरा पेश करे। पीठ ने कहा कि वह लॉकडाउन की अवधि में बेचे गए और पंजीकृत हुए बीएस-4 वाहनों के ब्योरे की जांच करना चाहती है।

पीठ ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन (FADA) की ओर से पेश अधिवक्ता से कहा, "आप गंभीर संकट में हैं। हम किसी के ऊपर अभियोजन की कार्रवाई करेंगे।" 

पीठ ने विशेष रूप से 29, 30 और 31 मार्च को ऐसे वाहनों की बिक्री में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि हम इन लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे। 

इस मामले पर अगली सुनवाई अब 13 अगस्त को होगी। 

इससे पहले 24 जुलाई को न्यायालय ने वाहन डीलरों के मौखिक आग्रह पर आपत्ति जताई थी जिसमें उन्होंने कहा था कि BS4 वाहनों को विनिर्माता कंपनियों को लौटाने की अनुमति दी जाए, जिससे इनका निर्यात अन्य देशों को किया जा सके। डीलरों ने कहा था कि कुछ देशों में अब भी BS4 वाहनों की बिक्री की अनुमति है। 
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