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गाड़ियों के दोबारा पंजीकरण के मुद्दे पर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल

Sun, 15 Dec 2019 11:38 AM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sun, 15 Dec 2019 11:38 AM IST
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Petition filed in Delhi High Court on issue of re-registration of vehicles
delhi high court
देशभर में गाड़ियों के दोबारा पंजीकरण के बारे में नियमों को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 20 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की है। 
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दिल्ली उच्च न्यायालय में यह याचिका आम आदमी पार्टी के नेता दीपर बाजपेयी और सेवानिवृत्त नौकरशाह नरेंद्र बी सिंह ने दायर की है। याचिका में केंद्र सरकार से पूरे देश में पंजीकृत गाड़ियों के लिए एकीकृत ऑनलाइन डेटाबेस रखने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता के वकील भक्ति पसरीजा सेठी ने याचिका में देश में गाड़ियों के दोबारा पंजीकरण के संबंध में नियमों पर हाईकोर्ट का ध्यान खींचा। 
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"वाहन मालिकों को हो रही परेशानी" 

याचिका में कहा गया है कि वाहन मालिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी के हस्तांतरण पर उनके द्वारा अदा किए गए एकमुश्त रोड टैक्स का रिफंड लेने में परेशानी हो रही है। याचिका में कहा गया है कि एकमुश्त रोड टैक्स की वापसी की प्रक्रिया बहुत ही बोझिल और मुश्किल है।  
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