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कार और बाइक के लिए अब नहीं लेनी होगी लॉन्ग टर्म बीमा पॉलिसी, आपकी जेब नहीं होगी ढीली
Wed, 10 Jun 2020 11:24 AM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Wed, 10 Jun 2020 11:24 AM IST
सार
- अब लॉन्ग टर्म बीमा पॉलिसी नहीं खरीदने की छूट
- सुप्रीम कोर्ट ने बीमा उपभोक्ताओं को दो विकल्प का आदेश दिया था
- एक अगस्त से थर्ड पार्टी और ओडी बीमा पॉलिसी नियम बदले
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Motor Insurance
विस्तार
इंश्योरेंस रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Irdai) यानी भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण ने मंगलवार को सभी बीमाकर्ताओं को अगस्त से शुरू होने वाली मोटर थर्ड पार्टी (टीपी) और स्वयं के नुकसान (ओडी) लॉन्ग टर्म बीमा पॉलिसी पैकेज को वापस लेने को कहा है।
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सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार Irdai ने सामान्य बीमाकर्ताओं को संभावित खरीदारों को मोटर बीमा के लिए दो विकल्प देने के लिए कहा था। उन्हें या तो थर्ड पार्टी (टीपी) और स्वयं के नुकसान (ओडी) बीमा को तीन साल या पांच साल के लिए, या फिर टीपी कवर के लिए तीन या पांच साल और ओडी कवर एक साल के लिए शामिल करने के लिए लॉन्ग टर्म कॉम्प्रीहैंसिव कवर देने के लिए कहा गया था।
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गौलतलब है कि लॉन्ग टर्म मोटर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पैकेज चार पहिया वाहनों के लिए 3 साल और दोपहिया वाहनों के लिए 5 साल का होता था। मंगलवार के फैसले का मतलब है कि अब आप लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी (टीपी) बीमा पॉलिसी पैकेज खरीद सकते हैं, लेकिन स्वयं के नुकसान (ओडी) घटक को हर साल रिन्यू करना होगा।
कारों के लिए, उपभोक्ता केवल तीन साल के लिए टीपी या एक साल के ओडी कवर के साथ तीन साल की टीपी खरीद सकते हैं।
स्वयं के नुकसान (ओडी) कवर के तहत वाहन को हुए भौतिक नुकसान, चोरी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा की भरपाई की जाती है।
स्वयं के नुकसान (ओडी) कवर के तहत वाहन को हुए भौतिक नुकसान, चोरी, दुर्घटना और प्राकृतिक आपदा की भरपाई की जाती है।
Irdai के अनुसार, लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी पॉलिसियों का वितरण चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ज्यादातर वाहन खरीदने वालों के जेब पर यह भारी पड़ता है। Irdai ने कहा कि लॉन्ग टर्म थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के मामले में पॉलिसी की जबरन बिक्री और लोन से लिंक्ड बीमा होने की उच्च संभावना होती है और पॉलिसीधारकों को इस प्रकार एक ऐसा बीमा प्रोडक्ट मिलता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती।
Irdai ने एक सर्कुल जारी कर इन प्रावधानों को हटाने की वजह बताई है। Irdai ने कहा है कि बीमा कंपनियों के बीच नो क्लेम बोनस की संरचना एकसमान नहीं है। इसे लेकर पॉलिसीधारकों में असंतुष्टि पैदा हो सकती है। Irdai ने यह भी कहा कि लॉन्ग टर्म ओन डैमेज कवर के मामले में एक्चूरियल प्राइसिंग बीमा कंपनियों के लिए एक चुनौती रही है।