नई गाड़ी खरीदने पर जरूरी होगा ये काम, केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में हुआ बदलाव
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 31 Mar 2020 02:27 PM IST
सार
Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमों (1989) में कुछ संशोधन किए हैं जिसके मुताबिक अब वाहन मालिकों के लिए कई सेवाओं का लाभ लेते समय अतिरिक्त जानकारी देने को अनिवार्य बना दिया गया है।
विज्ञापन
new car