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लॉकडाउन 3.0: ग्रीन जोन में कर रहे हैं ड्राइविंग, तो इन अहम चीजों के बारे में जरूर जान लें

Sat, 02 May 2020 02:41 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Sat, 02 May 2020 02:41 PM IST
सार

Covid-19 (कोरोना वायरस) महामारी के पीड़ित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने तीसरी बार लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला किया है। सरकार के नए आदेश के मुताबिक अब 17 मई तक लॉकडाउन का पालन किया जाना है। इस वैश्विक महामारी को देखते हुए सरकार ने संक्रमित मरीजों के मामले सामने आने वाली जगहों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। 
 

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लॉकडाउन में सड़कों पर निकले वाहनों को रोकते पुलिसकर्मी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

लॉकडाउन के दौरान सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, रेड जोन में कार में सफर के दौरन ड्राइवर सहित केवल तीन व्यक्तियों को अनुमति होगी, जबकि दो पहिया वाहन के लिए, सिर्फ चालक को ही अनुमति दी गई है। 
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वे जिले जो न तो रेड जोन में आते हैं और न ही ग्रीन जोन में यानी ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब सर्विस को एक ड्राइवर और दो यात्रियों के साथ अनुमति दी गई है। हालांकि, ऑरेज जोन में जिले के अंदर या जिले से बाहर बसों के चलाने की इजाजत नहीं है। 
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4 मई से शुरू होने वाले 14 दिनों के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा के साथ जारी किए गए दिशानिर्देशों के मुताबिक, चार पहिया वाहनों में वाहन चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे, दो पहिया वाहनों के लिए, रेड जोन में पीछे बैठने वाली सवार की अनुमति नहीं है। 

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lockdown police administration monitering red zone area in varanasi
बसों को 50 फीसदी यात्री क्षमता के साथ चलने की अनुमति दी गई है। लॉकडाउन 3.0 के दौरान कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ग्रीन जोन में पड़ोसी देशों के साथ क्रॉस लैंड-बॉर्डर व्यापार संधियों के लिए कार्गो की आवाजाही को नहीं रोकेगा। देशभर में लगातार 38 दिनों तक लॉकडाउन के बाद पहली बार यह कदम उठाया गया है। 

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17 मई तक 14 दिनों के लिए लॉकडाउन के विस्तार की घोषणा के बाद गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों में ये छूट दी गई है, इसके साथ ही देश को तीन जोन- रेड, ग्रीन और ऑरेंज में बांटा गया है। 

दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीन जोन में बस डिपो 50 फीसदी तक की क्षमता के साथ संचालन कर सकते हैं। ग्रीन जोन वे जिले होंगे जहां पिछले 21 दिनों में या आज तक कोई भी कोरोना पुष्टि के मामले सामने नहीं आए हैं। दिशानिर्देशों के अनुसार, ग्रीन जोन में उन सभी अन्य गतिविधियों की अनुमति दी जाएगी जो गृह मंत्रालय द्वारा निषिद्ध नहीं हैं। 

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लॉकडाउन में लोगों से पूछताछ करती आगरा पुलिस - फोटो : अमर उजाला
"हालांकि, COVID-19 को फैलने से रोकने के प्राथमिक उद्देश्य और स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र द्वारा अनुमति दी गई गतिविधियों के अलावा केवल कुछ चुनिंदा गतिविधियों की अनुमति दे सकते हैं, और जरूरत पड़े तो जरूरी प्रतिबंधों के साथ।" सभी राज्य खाली ट्रकों सहित माल और कार्गो को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति देंगे। कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पड़ोसी देशों के साथ सीमा पार व्यापार संधियों के लिए कार्गो की आवाजाही को नहीं रोकेगा।" 

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महाराष्ट्र के ठाणे में लॉकडाउन को लेकर जरूरी दिशा—निर्देशों की घोषणा करता एक पुलिस कर्मी। - फोटो : PTI
"दिशा-निर्देशों के तहत काम करने की अनुमति मिलने वाली गतिविधियों के लिए अधिकारियों से अलग से कोई नई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। भारत में विदेशी नागरिकों के लिए ट्रांसिट व्यवस्था और क्वारंटीन व्यक्तियों की रिहाई पर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसिड्यूर (मानक संचालन प्रक्रिया) (एसओपी), फंसे हुए श्रमिकों, तीर्थयात्रियों, पर्यटकों, छात्रों की ट्रेनों से यात्रा ग्रीन जोन के तहत कवर किए जाएंगे।" 

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लोगों से पूछताछ करती आगरा पुलिस - फोटो : अमर उजाला
"ऑरेंज जोन (रोकथाम क्षेत्रों के बाहर) में केवल अनुमति मिली हुई गतिविधियों के लिए व्यक्तियों और वाहनों को जिले में कहीं आने जाने की अनुमति दी जाएगी और चार पहिया वाहनों में चालक के अलावा अधिकतम दो यात्री होंगे।"

रेड जोन में जिलों को शामिल करने के लिए सक्रिय मामलों की कुल संख्या, पुष्टि किए गए मामलों की दोगुना दर, जिलों से परीक्षण और निगरानी फीडबैक की सीमा को ध्यान में रख कर फैसला लिया जाएगा।
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