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नया ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ बहुत आसान, घर बैठे ऑनलाइन ऐसे रिन्यू कराएं डीएल
Mon, 25 Jan 2021 04:09 PM IST
अमर शर्मा
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: अमर शर्मा
Updated Mon, 25 Jan 2021 04:09 PM IST
सार
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने फैसला किया है कि अब वो लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन जैसे नियमों में बदलाव को लागू करेंगे। यहां लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना होगा। अब आवेदक अपने घर बैठे लाइसेंस को ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं।
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Driving Licence
- फोटो : For Refernce Only
विस्तार
कोरोना काल में काम करने के तरीकों में भारी बदलाव देखने को मिले हैं। बच्चों की पढ़ाई हो या फिर ऑफिस का कामकाज, जहां तक संभव हो सकता है काम करने का तरीका ऑनलाइन हो चला है। इसका असर ड्राइविंग लाइसेंस बनाने पर भी पड़ा है। जिसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पहले की तुलना में बहुत आसान हो गया है। कुछ राज्यों में तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जा रहे हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने फैसला किया है कि अब वो लर्निंग लाइसेंस और गाड़ियों के पंजीयन जैसे नियमों में बदलाव को लागू करेंगे। इन राज्यों में लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब ज्यादा समय का इंतजार नहीं करना होगा। अब आवेदक अपने घर बैठे लाइसेंस को ऑनलाइन प्रिंट कर सकते हैं।
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ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना ऐसे हुआ आसान
बिहार में यह सुविधा पटना समेत राज्य के सभी जिलों के परिवहन कार्यालयों में शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ राज्यों ने अब लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। मध्यप्रदेश ने भी लर्निंग लाइसेंस में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपका लाइसेंस दूसरे शहर का है लेकिन आपके पास मौजूदा शहर में रहने का एड्रेस प्रूफ है तो वहां आप परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। बिहार में लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक होते ही आपको 740 रुपये का भुगतान करना होगा। स्लॉट बुक करते ही लर्निंग लाइसेंस जांच परीक्षा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आपको डेट मिल जाएगी।
बिहार में यह सुविधा पटना समेत राज्य के सभी जिलों के परिवहन कार्यालयों में शुरू हो गई है। इसके अलावा कुछ राज्यों ने अब लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क जमा करने की व्यवस्था में बदलाव किया है। मध्यप्रदेश ने भी लर्निंग लाइसेंस में बड़ा बदलाव किया है। अगर आपका लाइसेंस दूसरे शहर का है लेकिन आपके पास मौजूदा शहर में रहने का एड्रेस प्रूफ है तो वहां आप परमानेंट लाइसेंस बनवा सकते हैं। बिहार में लर्निंग लाइसेंस के लिए स्लॉट बुक होते ही आपको 740 रुपये का भुगतान करना होगा। स्लॉट बुक करते ही लर्निंग लाइसेंस जांच परीक्षा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार आपको डेट मिल जाएगी।
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ऑनलाइन प्रिंट कराएं लाइसेंस
बिहार परिवहन विभाग के मुताबिक, राज्य में सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही लिए जा रहे हैं। ऑफलाइन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। जिला परिवहन कार्यलयों में ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। 10 मिनट की परीक्षा में 10 सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 6 सवालों का जवाब सही देना होगा। अब आवेदकों को लर्निग लाइसेंस के सर्टिफिकेट के लिए आरटीओ में इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि ये सर्टिफिकेट आपके मेल पर आ जाता है जिसे आप ऑनलाइन प्रिंट करा सकते हैं।
बिहार परिवहन विभाग के मुताबिक, राज्य में सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही लिए जा रहे हैं। ऑफलाइन व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। जिला परिवहन कार्यलयों में ऑनलाइन परीक्षा हो रही है। 10 मिनट की परीक्षा में 10 सवाल पूछे जाते हैं। परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 6 सवालों का जवाब सही देना होगा। अब आवेदकों को लर्निग लाइसेंस के सर्टिफिकेट के लिए आरटीओ में इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि ये सर्टिफिकेट आपके मेल पर आ जाता है जिसे आप ऑनलाइन प्रिंट करा सकते हैं।
खुलेंगे नए आरटीओ
दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस में बढ़ती भीड़ को देखते हुए चार और आरटीओ को खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि दिल्ली में अभी तक 13 आरटीओ काम कर रहे हैं, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का पंजीकरण और परिचालक लाइसेंस आदि जारी करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अब हर जिले में ड्राइविंग सेंटर खोलने का फैसला किया है।
दिल्ली में ड्राइविंग लाइसेंस में बढ़ती भीड़ को देखते हुए चार और आरटीओ को खोले जाने पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि दिल्ली में अभी तक 13 आरटीओ काम कर रहे हैं, जिनमें ड्राइविंग लाइसेंस, अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का पंजीकरण और परिचालक लाइसेंस आदि जारी करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अब हर जिले में ड्राइविंग सेंटर खोलने का फैसला किया है।
पुराने दस्तावेज पर फिलहाल राहत
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दिया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके इन दस्तावेजों की मियाद एक फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई थी, लेकिन महामारी के कारण नवीनीकरण आदि की आवश्यक कार्यवाही नहीं कर सके थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण चौथी बार यह वैधता बढ़ाई है। इससे पहले अगस्त में सरकार ने वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की थी। मंत्रालय ने रविवार को कहा, इस फैसले से नागरिकों को सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाणपत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 तक कर दिया है। इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनके इन दस्तावेजों की मियाद एक फरवरी, 2020 को समाप्त हो गई थी, लेकिन महामारी के कारण नवीनीकरण आदि की आवश्यक कार्यवाही नहीं कर सके थे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोरोना महामारी के कारण चौथी बार यह वैधता बढ़ाई है। इससे पहले अगस्त में सरकार ने वैधता बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 की थी। मंत्रालय ने रविवार को कहा, इस फैसले से नागरिकों को सुरक्षित शारीरिक दूरी बनाए रखते हुए परिवहन से संबंधित सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
डीएल को ऐसे कराएं अपडेट
लाइसेंस को अपडेट कराने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करें। आपको फॉर्म भरते समय अपने डीएल नंबर के साथ कुछ व्यक्तिगत जानकारियां भरनी पड़ेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित और भी जरूरी कागजात को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा।
लाइसेंस को अपडेट कराने के लिए परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं पर क्लिक करें। आपको फॉर्म भरते समय अपने डीएल नंबर के साथ कुछ व्यक्तिगत जानकारियां भरनी पड़ेंगी। ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित और भी जरूरी कागजात को वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। आरटीओ ऑफिस में बायोमेट्रिक डिटेल्स की जांच के बाद आपके सभी कागजात को सत्यापित किया जाएगा। इसके बाद आपके लाइसेंस का नवीनीकरण हो जाएगा।