क्या आपने लगवा ली है ऐसी नंबर प्लेट, नहीं तो भूल कर भी ना जाएं बाहर हो सकती है जेल
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अगर आपने भी अपनी कार की नंबर प्लेट को हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट में नहीं बदलवाया है। तो जल्दी कीजिए दिल्ली की सड़कों पर अब आपका चालान काटा जा सकता है। दरअसल, अगर आप दिल्ली में अपनी कार या बाइक लेकर यात्रा कर रहे हैं और आपके वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगा है तो, आपको 500 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। इतना ही नहीं आपको 3 महीने की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।
बता दें, दिल्ली परिवहन मंत्रालय के आदेशों के बाद हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट लगाने की घोषणा करीब एक माह पहले कर दी थी। और इसके लिए 13 अक्टूबर डेडलाइन रखी गई थी। परिवहन विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक विभाग ने पुरानी गाड़ियों का जो आकलन किया है उसके अनुसार 40 लाख पुरानी गाड़ियां ऐसी हैं जिनपर नंबर प्लेट नहीं हैं।
इनमें कार के साथ ही दोपहिया वाहन भी शामिल हैं। नए नंबर प्लेट को हासिल करने की प्रक्रिया 2 अक्टूबर से शुरू हो गई थी।। अधिकारी के मुताबिक नए नंबर प्लेट देने के लिए अभी दिल्ली में 13 अधिकृत सेंटर हैं। परिवहन विभाग के इस कदम के पीछे वाहनों की लगातार बढ़ रही चोरी को रोकना और वाहनों को गलत काम के लिए इस्तेमाल होने से रोकना है।
हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट एल्यूमिनियम की बनी एक चमकीले टेप के साथ आएगी। नंबर प्लेट पर व्हीकल के इंजन के साथ चेसिस नंबर और लेजर ब्रांडिंग के साथ दस अंकों की परमानेंट पहचान संख्या भी दर्ज की जाएगी। जानकारी के लिए बता दें, टूव्हीलर्स के लिए यह हाई सिक्यॉरिटी नंबर प्लेट 67 रुपये और फोर व्हीलर के लिए 213 रुपये में आपको मिल जाएगी।