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हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने के नाम पर डीलरों की मनमानी वसूली पर प्रशासन ऐसे कसेगा लगाम

Mon, 19 Oct 2020 01:08 PM IST
अमर शर्मा ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Mon, 19 Oct 2020 01:08 PM IST
सार

परिवहन विभाग की और से निजी और व्यावसायिक सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी को आनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने 19 अक्तूबर अंतिम तारीख निर्धारित की थी। सोमवार से बिना एचएसआर प्लेट के पंजीयन, निलंबर, निरस्तकीरण, एनओसी, फिटनेस, स्वालंबन, होइपोथिकेशन यदि कोई कार्य नहीं होगा।

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Dealer doing arbitrary collection in the name of installing high security number plates in vehicles, Now the administration will keep an eye this way
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Unsplash

विस्तार

प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने के नाम पर डीलरों की मनमानी पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है। संभागीय परिवहन विभाग अब डीलरों पर ऑनलाइन नजर रखेगा। इसके लिए डीलरों की वेबसाइट को वाहन-4 से लिंक करने की तैयारी की जा रही है। 

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वाहनों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग की ओर से वर्ष 2019 में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अनुमति दे दी गई थी। अप्रैल 2019 के बाद निर्मित सभी वाहनों में एचएसआरपी डीलरों द्वारा निशुल्क लगाई जाने लगी, लेकिन अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों में प्लेट को लेकर समस्या थी। वर्ष 2019 के अंत में विभाग की ओर से पुराने वाहनों के लिए भी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। मार्च 2020 में पुराने वाहनों में एचएसआरपी के लिए जिम्मेदारी दी गई। 

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इसमें वाहन डीलर की वेबसाइट पर बुकिंग और शुल्क जमा करके प्लेट खरीदी जा सकती हैं। इसके लिए डीलर की ऑनलाइन वेबसाइट पर प्लेट बुकिंग के साथ शुल्क भी जमा करना होता है। परिवहन विभाग को शिकायत मिल रही थी कि कुछ डीलर प्लेट लगाने के नाम पर मनमानी वसूली कर रहे हैं। जो प्लेट 250 से 400 रुपये में लग सकती है, उसके लिए एक हजार से ज्यादा रुपये वसूले जा रहे हैं।

दरअसल दिल्ली या अन्य स्थानों पर बिना एचएसआरपी के वाहन चलाने से चालान कटने का डर रहता है। ऐसे में लोग महंगी प्लेट लगाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वहीं बिना प्लेट के अब गाजियाबाद में वाहन संबंधित कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। इसको लेकर जिले में प्लेट लगवाने के लिए मारामारी शुरू हो गई है। 

वहीं परिवहन विभाग की ओर से प्लेट के नाम पर चल रही वसूली की रोकथाम के लिए डीलरों पर ऑनलाइन निगरानी की तैयारी की जा रही है। इसमें प्लेट लगवाने वाले डीलरों को परिवहन विभाग से अनुमति दी जाएगी। साथ ही डीलर की वेबसाइट विभाग के सॉफ्टवेयर वाहन-4 से लिंक रहेगी। इसके माध्यम से डीलर द्वारा बेची गई प्लेट की संख्या, शुल्क और किन वाहनों में प्लेट लगी हैं। सभी जानकारी विभाग को मिल सकेगी। 

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बिना प्लेट के नहीं होगा कोई काम
परिवहन विभाग की और से निजी और व्यावसायिक सभी वाहनों के लिए एचएसआरपी को आनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए विभाग ने 19 अक्तूबर अंतिम तारीख निर्धारित की थी। सोमवार से बिना एचएसआर प्लेट के पंजीयन, निलंबर, निरस्तकीरण, एनओसी, फिटनेस, स्वालंबन, होइपोथिकेशन यदि कोई कार्य नहीं होगा। इसके लिए सभी को सूचना दे दी गई है। 

रिपोर्ट के मुताबिक एसआरटीओ प्रशासन, विश्वजीत सिंह ने बताया, परिवहन विभाग की ओर से वाहन डीलरों को हाई सिक्योरिटी प्लेट लगाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन इसके लिए अधिक रकम वसूली गलत है। इस पर नियंत्रण के लिए वेबसाइट को सॉफ्टवेयर से जोड़ा जाएगा, जिससे उसकी निगरानी की जाए। 

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