युवती से दुष्कर्म कर अश्लील फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने के मामले में अदालत ने बिहार के गोपालगंज निवासी सूरज को दोषी पाया। फास्ट ट्रैक कोर्ट अपर जिला जज नीरज श्रीवास्तव ने 10 साल कारावास के साथ 1.18 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। थाना जगदीशपुरा में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, कोविड में लॉकडाउन के दौरान पीड़िता के माता-पिता घर पर नहीं थे। उस दौरान आरोपी सूरज आ गया और दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर फोटो खींच लिए। धमकी दी कि अगर परिजन को बताया तो जान से मार देगा। इसके बाद आरोपी ने ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया। लॉकडाउन के बाद पिता ने शादी कर दी। आरोपी ने 14 मई, 2022 को अश्लील फोटो, वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए। उक्त मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से पीड़िता सहित 7 गवाह अदालत में किए गए।