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पंजाब सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, तत्काल सुनवाई से इनकार

Wed, 07 Oct 2026 06:37 PM IST
Chandra Prakash Neeraj Video Desk Amar Ujala Dot Com

पंजाब सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पंजाब के पुलिस महानिदेशक को भेजी गई चिट्ठी से जुड़े मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सीबीआई जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने का निर्देश दिया था। पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने आरोपों को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए कहा कि मामला सरकारी अधिकारियों के तबादले और नियुक्तियों से जुड़ा है। मुख्य न्यायाधीश ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि मामले पर अगले एक या दो दिन में विचार किया जा सकता है। मामला मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्य अधिकारी राजबीर सिंह घुम्मन और उनके सहयोगियों से जुड़े आरोपों का है। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को पत्र भेजकर इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की थी। हाईकोर्ट ने अधिवक्ता निखिल सराफ की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया था। अदालत ने सीबीआई को दो महीने के भीतर जांच रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए थे।

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