प्रदेश कैबिनेट ने किराए पर मकान, दुकान और गोदाम लेने-देने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके तहत सालाना 10 लाख रुपये तक के किराए पर स्टाम्प शुल्क की राशि फिक्स की जाएगी। कैबिनेट बैठक के बाद आयोजित प्रेसवार्ता में स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रवींद्र जायसवाल ने बताया कि किराए से संबंधित दस्तावेजों पर स्टाम्प शुल्क की प्रक्रिया को सरल और स्पष्ट किया गया है। नए प्रावधान से मकान, दुकान और गोदाम किराए पर देने वालों को राहत मिलने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि तय सीमा तक के सालाना किराए पर निर्धारित फिक्स स्टाम्प शुल्क लागू होगा।