राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 6 अक्तूबर को प्रस्तावित बिलासपुर दौरे से पहले जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी तरह की सुरक्षा चूक न हो, इसके लिए जिला दंडाधिकारी राहुल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है। यह आदेश 4 अक्तूबर से 6 अक्तूबर शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में बिलासपुर जिले में किसी भी प्रकार के ड्रोन को उड़ाने या संचालित करने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही पैराग्लाइडर और पैरासेलिंग के संचालन पर भी रोक रहेगी। राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए हवाई क्षेत्र में होने वाली गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। निषेधाज्ञा के दौरान अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद लेकर चलने पर भी प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा दूर से मार करने वाले हथियार, तेजधार हथियार या ऐसे अन्य हथियारों को लेकर चलने की अनुमति नहीं होगी, जिनसे कानून एवं व्यवस्था या मानव सुरक्षा को खतरा हो सकता है। जारी आदेश पुलिस बल और अधिकृत सुरक्षा कर्मियों पर लागू नहीं होगा। आधिकारिक ड्यूटी निभाने के दौरान उन्हें आवश्यक सुरक्षा उपकरण और हथियार रखने की अनुमति रहेगी। जिला प्रशासन ने संबंधित व्यक्तियों और संस्थानों से निषेधाज्ञा के आदेशों का पालन करने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति के प्रस्तावित दौरे को लेकर पुलिस और प्रशासन की ओर से लगातार सुरक्षा तैयारियां की जा रही हैं। निर्धारित अवधि में प्रतिबंधित गतिविधियों पर निगरानी भी रखी जाएगी, ताकि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनी रहे और किसी तरह की अप्रिय स्थिति सामने न आए।