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पटाखों के अवैध भंडारण पर प्रशासन सख्त, तीन गोदामों पर संयुक्त टीम की छापेमारी

झज्जर। जिला में अवैध पटाखों के भंडारण और बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए शुक्रवार को तीन स्थानों पर संयुक्त छापेमारी की। एसडीएम झज्जर रवि मीणा के नेतृत्व में गठित टीम ने तीन स्थानों का निरीक्षण कर पटाखों के भंडारण, बिक्री संबंधी लाइसेंस, सुरक्षा मानकों और ग्रीन पटाखों से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। टीम ने अमादलपुर में स्थित एक गोदाम और पाटौदा में दो गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस ने पटाखों के नमूने एकत्रित कर वैज्ञानिक जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एफएसएल) भेजे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसडीएम रवि मीणा ने स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों और प्रशासनिक आदेशों की अवहेलना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पटाखों के कारोबार से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को निर्धारित नियमों, लाइसेंस की शर्तों और सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। एसडीएम ने बताया कि जिला में केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) की तरफ से अनुमोदित ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति है। प्रत्येक पैकेट पर ग्रीन क्रैकर की पहचान और उत्पाद-विशिष्ट क्यूआर कोड होना अनिवार्य है। बेरियम युक्त पटाखों, पारंपरिक प्रतिबंधित पटाखों तथा पटाखों की लड़ियों की बिक्री और इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। विक्रेताओं को पटाखों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करनी होगी। नियमों के विपरीत पटाखों का भंडारण या बिक्री पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान झज्जर तहसीलदार शेखर नरवाल, बीडीपीओ माछरौली धर्मपाल,संबंधित थाना प्रभारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी शामिल रहे।

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