जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने वर्ष 2021 के मोबाइल झपटमारी मामले में दोषी आसिफ पुत्र आमीन निवासी गांव शिकारपुर, थाना तावडू को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, 25 दिसंबर 2021 को शिकायतकर्ता अराफात खान निवासी वार्ड नंबर-7, नूंह, तावडू रोड स्थित दिल्ली दरबार होटल की ओर जा रहे थे। इसी दौरान पेट्रोल पंप के पास मोटरसाइकिल सवार दो युवकों ने उनका मोबाइल फोन झपट लिया और मौके से फरार हो गए।