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Singapore: पालतू जानवर के कारण भड़का युवक; महिला मित्र पर फेंका लोहे का पिंजरा, पहले दी थी मुंह तोड़ने की धमकी

Sat, 27 May 2023 03:51 PM IST
जलज मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सिंगापुर Published by: जलज मिश्रा Updated Sat, 27 May 2023 03:51 PM IST
सार

सिंगापुर के लोकल मीडिया के अनुसार, आरोपी विष्णेश्वरन जगदीसन (42) की महिला मित्र लक्ष्मी कार्तिगा सुब्रमण्यम (39) ने पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत थी। इससे पहले, जब महिला ने आरोपी के खिलाफ चोरी की शिकायत की थी, उस दौरान भी आरोपी ने पुलिस के सामने महिला को मुंह तोड़ने की धमकी दी थी।

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Youth enraged due to pet thrown Iron cage at live in partner in Singapore youth jailed for a month
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Social Media

विस्तार

भारतीय मूल के एक सिंगापुर नागरिक को वहां की अदालत ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। कोर्ट ने भारतीय प्रवासी को एक महीने के जेल की सजा दी है। युवक पर आरोप है कि पालतू जानवर के कारण लिव-इन में साथ रह रही महिला मित्र से उसका झगड़ा हो गया था। इसके बाद उसने एक लोहे का पिंजरा अपनी महिला मित्र पर फेंक दिया था। सिंगापुर की अदालत ने युवक को दूसरों की सुरक्षा की परवाह किए बिना काम करने और धमकी देने के मामले में दोषी मानते हुए सजा सुनाई है।

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यह है पूरा मामला
सिंगापुर के लोकल मीडिया के अनुसार, आरोपी विष्णेश्वरन जगदीसन (42) की महिला मित्र लक्ष्मी कार्तिगा सुब्रमण्यम (39) ने पुलिस थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत थी। इससे पहले, जब महिला ने आरोपी के खिलाफ चोरी की शिकायत की थी, उस दौरान भी आरोपी ने पुलिस के सामने महिला को मुंह तोड़ने की धमकी दी थी। हालांकि, अब दोनों साथ नहीं है।

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झगड़े के बाद अलग-अलग रहने लगे थे दोनों
अदालत में जगदीसन के एडवोकेट धनराज जेम्स सेल्वराज ने बताया कि कपल्स के बीच रिश्ते काफी अशांत थे। वह अक्सर आपस में लड़ते थे। लेकिन लक्ष्मी के साथ संबंध तोड़ने के बाद जगदीसन ने साथ में किराये पर लिए घर को छोड़ दिया, जिससे दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकें और अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी सकें। कोर्ट से सेल्वाराज ने आग्रह किया कि वह दोनों के रिश्तों की नाजुकता को समझें और दया दिखाते हुए सिर्फ जुर्माना लगाकर मामले को खत्म करें। एडवोकेट के दलीलों को सुनते हुए मजिस्ट्रेट लुईस टैन ने कहा कि वह दोनों के संबंधों के बारे में जानते हैं। लेकिन पीड़ित के साथ की गई हिंसा अक्ष्मय है। आरोपी को सिर्फ रिश्तों के कारण माफ करना कानून का उल्लंघन है। 

 

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