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दिवालियापन मामले में कारोबारी विजय माल्या को नहीं मिली ब्रिटिश हाईकोर्ट से अपील करने की इजाजत
Thu, 14 Jan 2021 04:55 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, लंदन
एजेंसी, लंदन
Published by: Kuldeep Singh
Updated Thu, 14 Jan 2021 04:55 AM IST
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विजय माल्या
- फोटो : ANI
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भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या को दिवालियापन की कार्यवाही से जुड़े मामले में बड़ा झटका लगा है। उसे दिवालियापन से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की इजाजत नहीं मिली। माल्या के वकील फिलिप मार्शल ने इसकी जानकारी दी।
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ब्रिटिश हाईकोर्ट ने एसबीआई के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के समूह द्वारा लाई गई दिवालियापन की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया था। अपनी बंद हो चुकी विमान कंपनी किंगफिशर एयरलाइंस से संबंधित कर्ज मामले में हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ माल्या अपील करना चाहता था।
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65 वर्षीय शराब कारोबारी ब्रिटेन में जमानत पर चल रह है। उसने यूके हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ नए सिरे से अपील करने की तैयारी की थी, जिसकी उसे इजाजत नहीं मिली। माल्या पर 13 भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपये उधार लेकर कर्ज नहीं अदा करने का आरोप है।
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