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ब्रिटेन में बढ़ीं माल्या की मुश्किलें: विदेशी बैंक को नहीं चुकाया कर्ज, अब खाली करना पड़ सकता है लंदन का आलीशान घर
Tue, 18 Jan 2022 11:15 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, लंदन
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Tue, 18 Jan 2022 11:15 PM IST
सार
लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के जज मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है।
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विजय माल्या
- फोटो : SELF
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विस्तार
भगोड़े कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें ब्रिटेन में भी कम होने का नाम नहीं ले रहीं। दरअसल, उन पर अब विदेशी बैंकों के कर्ज की मार पड़ी है, जिसके चलते माल्या को अपना लंदन स्थित आलीशान घर भी खाली करना पड़ सकता है। माल्या के लंदन स्थित इस घर में फिलहाल उनकी 95 साल की मां रहती हैं।
कुछ समय पहले ही स्विस बैंक यूबीएस के साथ जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि, ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी।
लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के जज मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। गौरतलब है कि माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है।
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कुछ समय पहले ही स्विस बैंक यूबीएस के साथ जारी कानूनी विवाद में माल्या के इस घर को खाली कराने का आदेश दिया गया था। माल्या ने इस आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई थी। हालांकि, ब्रिटिश अदालत ने मंगलवार को लंदन स्थित आलीशान घर से बेदखल किए जाने के आदेश पर रोक लगाने की अर्जी खारिज कर दी।
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लंदन हाई कोर्ट के चांसरी डिविजन के जज मैथ्यू मार्श ने अपने फैसले में कहा कि माल्या परिवार को बकाया राशि के भुगतान के लिए अतिरिक्त समय देने का कोई आधार नहीं है। इसका मतलब है कि माल्या को इस संपत्ति से बेदखल किया जा सकता है। गौरतलब है कि माल्या को इस स्विस बैंक को 2.04 करोड़ पाउंड का कर्ज लौटाना है।
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