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Trump: त्वरित निर्वासन के ट्रंप प्रशासन के फैसले पर जज ने लगाई रोक, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

Sat, 02 Aug 2025 09:00 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Sat, 02 Aug 2025 09:00 AM IST
सार

अप्रवासी अधिकार समूहों ने होमलैंड सिक्योरिटी के इस एक्शन के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए वॉशिंगटन में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जियो कोब ने ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी। 

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us Judge pauses donald Trump administration push to expand fast-track deportations
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

अमेरिका की एक संघीय जज ने ट्रंप प्रशासन के त्वरित निर्वासन के आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने मानवीय पैरोल पर अमेरिका आए अप्रवासियों को निर्वासित करने के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए थे, जिसके तहत होमलैंड सिक्योरिटी को अप्रवासियों को जज के सामने पेश किए बिना उन्हें निर्वासित करने की शक्ति मिल गई थी। हालांकि अब अदालत ने इस पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से लाखों लोगों को फायदा हो सकता है। 
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अप्रवासी अधिकार समूहों ने दायर की थी याचिका
मानवीय पैरोल, अमेरिकी कानून का ऐसा प्रावधान है, जिसके तहत विदेशी नागरिकों को मानवीय आधार पर अमेरिका में कुछ समय तक रहने की इजाजत दी जाती है। यह होमलैंड सिक्योरिटी विभाग द्वारा दी जाती है, लेकिन हाल ही में होमलैंड सिक्योरिटी सचिव क्रिस्टी नोएम ने मानवीय पैरोल पर अमेरिका में रह रहे अप्रवासियों को तुरंत निर्वासित करने का आदेश दिया था। इसके बाद बड़ी संख्या में अप्रवासियों को हिरासत में लिया गया। अप्रवासी अधिकार समूहों ने होमलैंड सिक्योरिटी के इस एक्शन के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए वॉशिंगटन में यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जियो कोब ने ट्रंप प्रशासन के आदेश पर रोक लगा दी। 
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मानवीय पैरोल पर अमेरिका में रह रहे लोगों को मिलेगा फायदा
जज का आदेश सिर्फ उन अप्रवासियों पर लागू होगा, जो मानवीय पैरोल के तहत अमेरिका आए हैं। साथ ही यह रोक अभी अस्थायी तौर पर है और मामले की सुनवाई पूरी होने तक ही फिलहाल ये रोक रहेगी। जज ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में सवाल ये है कि क्या उत्पीड़न और शोषण से बचकर भागे लोगों को नियमों से चलने वाली व्यवस्था में सुनवाई हो सकती है या नहीं। 

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