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US: जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकार खत्म करने के ट्रंप के फैसले को चुनौती, आज सुनवाई करेगी संघीय अदालत

Wed, 05 Feb 2025 02:22 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन Published by: नितिन गौतम Updated Wed, 05 Feb 2025 02:22 PM IST
सार

अप्रवासी अधिकारी वकालत समूह CASA और शरणार्थियों के अधिकारियों के लिए काम करने वाले समूह के साथ ही कुछ गर्भवती महिलाओं ने मैरीलैंड की संघीय अदालत में ट्रंप के कार्यकारी आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। 

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US Federal judge to hear suit against Donald Trump executive order to stop birthright citizenship
डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति - फोटो : ANI

विस्तार

अमेरिका की एक संघीय अदालत बुधवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के जन्मसिद्ध नागरिकता संबंधी कार्यकारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई शुरू करेगी। इस आदेश में ट्रंप ने अमेरिका के जन्मसिद्ध नागरिकता अधिकार को खत्म करने का निर्देश दिया था। ट्रंप के इस आदेश का उद्देश्य, अमेरिका में अवैध या अस्थायी रूप से रह रहे लोगों के बच्चों को अमेरिकी नागरिकता देने से रोकना है। हालांकि इस आदेश के खिलाफ विभिन्न अदालतों में याचिकाएं दायर की गई हैं। 
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मैरीलैंड की संघीय अदालत करेगी सुनवाई
ट्रंप के जन्मसिद्ध नागरिकता संबंधी आदेश के खिलाफ कुल मिलाकर, 22 राज्यों और कई सामाजिक संगठनों ने मुकदमा दायर किया है। अप्रवासी अधिकारी वकालत समूह CASA और शरणार्थियों के अधिकारियों के लिए काम करने वाले समूह के साथ ही कुछ गर्भवती महिलाओं ने मैरीलैंड की संघीय अदालत में ट्रंप के कार्यकारी आदेश के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। इसी मुकदमे पर सुनवाई शुरू होगी। मुकदमे में अमेरिकी संविधान में नागरिकता से जुड़े 14वें संशोधन पर विचार किया जाएगा। 14वां संशोधन गृहयुद्ध के बाद पूर्व दासों और स्वतंत्र अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए नागरिकता सुनिश्चित करने के लिए जोड़ा गया था। इसमें कहा गया है कि, 'संयुक्त राज्य अमेरिका में जन्मे या प्राकृतिक रूप से बसे सभी व्यक्ति इसके अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं।'
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ट्रंप के कई फैसलों का हो रहा विरोध
याचिका में कहा गया है कि जन्मसिद्ध नागरिकता का सिद्धांत अमेरिकी लोकतंत्र की नींव है। वहीं ट्रंप प्रशासन का दावा है कि अप्रवासियों के बच्चों को सिर्फ जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता नहीं दी जानी चाहिए। गौरतलब है कि राष्ट्रपति पद संभालने के पहले हफ्ते में ही डोनाल्ड ट्रंप ने कई कार्यकारी आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों के तहत अवैध अप्रवासियों को निर्वासित करने और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने जैसे आदेश दिए गए थे। हालांकि ट्रंप के कुछ फैसलों का विरोध हो रहा है, जिनमें जन्मसिद्ध नागरिकता संबंधी आदेश भी शामिल है। 
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