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US: चुनाव में दखल के मामले में ट्रंप को राहत, अदालत राष्ट्रपति चुनाव तक मुकदमे की सुनवाई पर लगाई रोक
Thu, 06 Jun 2024 05:13 AM IST
निर्मल कांत
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, वॉशिंगटन
Published by: निर्मल कांत
Updated Thu, 06 Jun 2024 05:13 AM IST
सार
US: अपीलीय अदालत ने एक बुधवार को एक पन्ने का फैसला जारी किया। जिसमें एक शीर्ष अभियोजक के साथ संबंधों को लेकर विलिस को अभियोजन से हटाने की मांग करने वाले ट्रंप और उनके कुछ सह-प्रतिवादियों की अपील का समाधान होने तक रोक का जिक्र किया गया है।
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डोनाल्ड ट्रंप
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
जॉर्जिया की एक अपीलीय अदालत ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्पति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी दखल मामले को रोक दिया है। दरअसल, अदालत फुल्टन काउंटी के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी फानी विलीस को अयोग्य घोषित करने की ट्रंप की याचिका पर विचार कर रही है। हालांकि, अदालत ने कहा है कि इस साल अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव से पहले विलिस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई।
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अपीलीय अदालत ने एक बुधवार को एक पन्ने का फैसला जारी किया। जिसमें एक शीर्ष अभियोजक के साथ संबंधों को लेकर विलिस को अभियोजन से हटाने की मांग करने वाले ट्रंप और उनके कुछ सह-प्रतिवादियों की अपील का समाधान होने तक रोक का जिक्र किया गया है।
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द हिल की रिपोर्ट के मुताबिक, मौखिक दलीलें अक्तूबर के लिए तय की गई हैं, जिसका मतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव के बाद तक मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ेगी। ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी की ओर से राष्ट्रपति चुनाव में संभावित उम्मीदवार हैं और व्हाइट हाउस पर कब्जा करने और अपने मामलों को खत्म करने की उम्मीद कर रहे हैं। इसके अलावा, मुकदमे की तारीख अभी तक तय नहीं की गई है।
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अदालत का कार्यवाही पर रोक का फैसला इसलिए आया है, क्योंकि इस बात पर विचार किया जा रहा है कि क्या विलिस को एक शीर्ष अभियोजक के साथ उनके संबंधों को लेकर मामले की पैरवी से हटा दिया जाना चाहिए। न्यायाधीश स्कॉट मैफकी ने फैसला सुनाया कि अगर तत्कालीन विशेष अभियोजक नाथन वेड इस्तीफा दे देते हैं तो विलिस मामले में बने रह सकते हैं।