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Hush Money Case: गुप्त धन मामले में डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी राहत, अदालत ने राष्ट्रपति चुनाव तक टाली सजा

Sat, 07 Sep 2024 03:08 AM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Sat, 07 Sep 2024 03:08 AM IST
सार

डोनाल्ड ट्रंप के वकीलों ने याचिका दायर कर मामले में संघीय अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुंचने के अभियान के दौरान पूर्व राष्ट्रपति को दंडित करना चुनाव में हस्तक्षेप होगा। 

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US Court postponed sentencing of Donald Trump in hush money case till november presidential elections
डोनाल्ड ट्रंप - फोटो : एएनआई

विस्तार

अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त धन मामले में बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इस मामले में ट्रंप की सजा को नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तक टाल दिया है। मैनहट्टन के न्यायाधीश जुआन एम. मर्चन ने ट्रंप की सजा को 26 नवंबर तक के लिए स्थगित किया है। पहले 18 सितंबर को सजा सुनाई जानी थी। वहीं, मामले में अब नई तारीख नवंबर में तय की गई है। 

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न्यायाधीश मर्चन ने चार पन्नों के फैसले में बताया कि वह 'किसी भी उपस्थिति से बचने के लिए सजा को स्थगित कर रहे हैं, चाहे वह कितना भी अनुचित क्यों न हो कि कार्यवाही आने वाले राष्ट्रपति चुनाव से प्रभावित हुई है या प्रभावित करने की कोशिश कर रही है जिसमें प्रतिवादी एक उम्मीदवार है।' उन्होंने कहा, 'न्यायालय एक निष्पक्ष और अराजनीतिक संस्था है, उनके फैसले को किसी भी सुझाव को खारिज कर देना चाहिए।'
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ट्रंप के वकीलों ने याचिका दायर कर मामले में संघीय अदालत से हस्तक्षेप करने का आग्रह किया। उन्होंने तर्क दिया कि दोबारा व्हाइट हाउस तक पहुंचने के अभियान के दौरान पूर्व राष्ट्रपति को दंडित करना चुनाव में हस्तक्षेप होगा। तर्क दिया कि चुनाव के बाद तक उनकी सजा में देरी करने से उन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के जुलाई के राष्ट्रपति प्रतिरक्षा फैसले के कारण उनकी सजा को पलटने और मामले को खारिज करने के बचाव पक्ष के अनुरोध पर मर्चेन के नियमों के बाद अगले कदम पर विचार करने का समय मिलेगा। शुक्रवार को अपने आदेश में, मर्चन ने उस पर निर्णय 12 नवंबर तक के लिए टाल दिया।
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ट्रंप ने न्यायाधीश मर्चन की अदालत से मामले को स्थानांतरित करने की मांग की थी, जिसे एक संघीय न्यायाधीश ने खारिज कर दिया। वहीं, ट्रंप के वकीलों ने कहा कि अगर वे सफल होते तो फैसले को पलटने और मामले को प्रतिरक्षा के आधार पर खारिज करने की मांग करते। 



बता दें कि ट्रंप संघीय अदालत के फैसले के खिलाफ अपील कर रहे हैं। द्वितीय अमेरिकी सर्किट कोर्ट ऑफ अपील्स से दोषसिद्धि के बाद की कार्यवाही को रोकने के लिए कहा है। उस अदालत ने अभी तक फैसला नहीं सुनाया है।

मर्चन के फैसले के बाद ट्रंप अभियान के प्रवक्ता स्टीवन चेउंग ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा, 'मैनहट्टन डीए के चुनाव हस्तक्षेप विच हंट में कोई सजा नहीं होनी चाहिए।' उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण ट्रंप के खिलाफ सभी मामले खारिज कर दिए जाने चाहिए।


मैनहट्टन जिला अटॉर्नी एल्विन ब्रैग का कार्यालय, जिसने मामले पर मुकदमा चलाया था, ने बचाव पक्ष के विलंब अनुरोध पर मर्चन को टालते हुए कोई रुख नहीं अपनाया था। डीए के कार्यालय प्रवक्ता डेनिएल फिल्सन ने कहा, 'न्यूयॉर्क के 12 लोगों की एक जूरी ने तेजी से और सर्वसम्मति से डोनाल्ड ट्रंप को 34 गुंडागर्दी के मामलों में दोषी ठहराया।' उन्होंने कहा, 'कार्यालय अदालत द्वारा निर्धारित नई तारीख पर सजा सुनाने के लिए तैयार है।'

बता दें कि ट्रंप को 2016 के राष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले पोर्न अभिनेता स्टॉर्मी डेनियल्स को 130000 अमेरिकी डॉलर के गुप्त भुगतान को छुपाने के लिए व्यावसायिक रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के 34 मामलों में मई में दोषी ठहराया गया था। डेनियल्स का दावा है कि एक दशक पहले लेक ताहो में एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में मुलाकात के बाद उनके और ट्रंप के बीच यौन संबंध बने थे।

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