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हाफिज सईद के दो और करीबियों को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में जेल की सजा सुनाई गई
Sat, 21 Nov 2020 01:18 AM IST
Jeet Kumar
पीटीआई, लाहौर
पीटीआई, लाहौर
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 21 Nov 2020 01:18 AM IST
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हाफिज सईद
- फोटो : Twitter
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पाकिस्तान की एक अदालत ने मुंबई हमलों के सरगना तथा जमात-उद-दावा (जेयूडी) के प्रमुख हाफिज सईद के दो और करीबियों को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में शुक्रवार को जेल की सजा सुनाई।
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लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत (एटीसी) ने जेयूडी के नेताओं मोहम्मद अशरफ को छह साल जबकि लुकमान शाह को साढ़े पांच साल के कारावास की सजा सुनाई। एटीसी न्यायाधीश अरशद हुसैन भट्टा ने उनपर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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इससे पहले, लाहौर की आतंकवाद रोधी अदालत ने बृहस्पतिवार को सईद (70) को आतंकवाद के वित्तपोषण से संबंधित दो मामलों में 10 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। इसके अलावा इन्हीं मामलों में सईद के दो साथियों जफर इकबाल और याहया मुजाहिद को साढ़े दस-दस साल जबकि उसके बहनोई अब्दुल रहमान मक्की को छह महीने की जेल की सजा सुनाई थी।
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