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Trump Tariff Policy: 12 अमेरिकी राज्य राष्ट्रपति ट्रंप की 'अवैध' नीतियों के खिलाफ; फैसले को अदालत में चुनौती

Thu, 24 Apr 2025 02:56 AM IST
दीपक कुमार शर्मा वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, न्यूयॉर्क Published by: दीपक कुमार शर्मा Updated Thu, 24 Apr 2025 02:56 AM IST
सार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति को 12 राज्यों ने अदालत में मुकदमा दायर कर चुनौती दी है। राज्यों का कहना है कि ट्रंप की टैरिफ नीति गैर-कानूनी है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। मुकदमे में न्यायालय से टैरिफ को अवैध घोषित करने, सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को टैरिफ नीति को लागू करने से रोकने के लिए कहा गया है।

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Trump Tariff Policy economically reckless and illegal lawsuit in Dozen state courts to stop
डोनाल्ड ट्रंप, राष्ट्रपति, अमेरिका - फोटो : एएनआई

विस्तार

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ नीति को लेकर अपने ही घर में घिर गए हैं। 12 राज्यों ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) को ट्रंप की टैरिफ नीति को अदालत में चुनौती दी है। उन्होंने न्यूयॉर्क में यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में मुकदमा दायर किया है। मुकदमे में कहा गया है कि ट्रंप की टैरिफ नीति गैर-कानूनी है। इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया है। 

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ट्रंप की टैरिफ नीति को अदालत में चुनौती देने वाले राज्यों में ओरेगन, एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनोइस, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क और वर्मोंट शामिल हैं। राज्यों ने मुकदमे में कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लागू की गई नीति ने राष्ट्रीय व्यापार नीति को 'वैध प्राधिकार के उचित प्रयोग के बजाय ट्रंप की सनक के अधीन' छोड़ दिया है।
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ट्रंप के मनमाने ढंग से टैरिफ लगाने के दावे को दी गई चुनौती
मुकदमे में ट्रंप के इस दावे को चुनौती दी गई है कि वह अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत मनमाने ढंग से टैरिफ लगा सकते हैं। हालांकि, राज्यों का कहना है कि यह गलत है। मुकदमे में न्यायालय से टैरिफ को अवैध घोषित करने, सरकारी एजेंसियों और अधिकारियों को टैरिफ नीति को लागू करने से रोकने के लिए कहा गया है। हालांकि, न्याय विभाग ने इस पर तुरंत को टिप्पणी नहीं की। 
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ट्रंप की टैरिफ योजना पागलपन: क्रिस मेयस
एरिजोना अटॉर्नी जनरल क्रिस मेयस ने एक विज्ञप्ति में ट्रंप की टैरिफ योजना को 'पागलपन' कहा। उन्होंने कहा कि यह न केवल आर्थिक रूप से नुकसानदेह है, बल्कि अवैध भी है। 

टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास
मुकदमे में कहा गया है कि टैरिफ लगाने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस के पास है। राष्ट्रपति केवल तभी अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम लागू कर सकते हैं, जब कोई आपातकाल हो या विदेश से असाधारण खतरा हो। मुकदमे में राज्यों ने कहा, 'अमेरिका में प्रवेश करने वाले किसी भी सामान पर अत्यधिक और लगातार बदलते टैरिफ लगाने के अधिकार का दावा करके, ट्रंप ने सांविधानिक व्यवस्था को उलट दिया है। इससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है।'


पिछले सप्ताह कैलिफोर्निया के गवर्नर ने दायर किया मुकदमा 
पिछले सप्ताह, कैलिफोर्निया के डेमोक्रेटिक गवर्नर गैविन न्यूसम ने भी टैरिफ नीति को लेकर अमेरिकी जिला न्यायालय में ट्रंप प्रशासन पर मुकदमा दायर किया था। मुकदमे में न्यूसम ने कहा कि कैलिफोर्निया देश में सबसे बड़ा आयातक राज्य है। इसलिए टैरिफ नीति से उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। 

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ट्रंप प्रशासन उठा रहा हर जरूरी कदम: व्हाइट हाउस प्रवक्ता
व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने न्यूसम के मुकदमे का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंप प्रशासन इस राष्ट्रीय आपातकाल से निपटने के लिए हर जरूरी कदम उठा रहा है। ताकि अमेरिकी उद्योगों को नष्ट होने से बचाया जा सके और श्रमिकों की रक्षा की जा सके। 

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