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Indonesia: तीन भारतीय नागरिकों को इंडोनेशिया में मिल सकती है मौत की सजा, ड्रग तस्करी का है आरोप

Fri, 21 Mar 2025 01:10 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जकार्ता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जकार्ता Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 21 Mar 2025 01:10 PM IST
सार

तीनों सिंगापुर की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे। तीनों पर 106 किलो क्रिस्टल मेथ ड्रग अवैध रूप से इंडोनेशिया ले जाने का आरोप है। 

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Three Indian nationals face death penalty for smuggling drugs into Indonesia
गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इंडोनेशिया में तीन भारतीयों को मौत की सजा सुनाई जा सकती है। दरअसल तीनों पर जुलाई 2024 में इंडोनेशिया में ड्रग की तस्करी करने का आरोप है। फिलहाल मामले में सुनवाई चल रही है, लेकिन इंडोनेशिया के कानून के मुताबिक तीनों को मौत की सजा सुनाई जा सकती है। आरोप है कि इन तीनों भारतीयों ने सिंगापुर का झंडा लगे जहाज से इंडोनेशिया में ड्रग पहुंचाई। 
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तीनों आरोपी तमिलनाडु के हैं निवासी
तीनों की पहचान राजू मुथुकुमारन (38 वर्षीय), सेल्वादुरई दिनाकरण (34 वर्षीय) और गोविंदसामी विमलकंधन (45 वर्षीय) के रूप में हुई है। तीनों आरोपी तमिलनाडु के निवासी हैं। तीनों सिंगापुर की शिपिंग इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे थे। तीनों पर 106 किलो क्रिस्टल मेथ ड्रग अवैध रूप से इंडोनेशिया ले जाने का आरोप है। इंडोनेशिया के सुरक्षाबलों ने करीकुम जिले के पोंगकर इलाके में जहाज को पकड़ा। जहां से जहाज पकड़ा गया, वहां से सिंगापुर की दूरी महज एक घंटे की है। इस मामले में अब जहाज के कैप्टन की गवाही होनी है, लेकिन जहाज का कैप्टन कोर्ट में पेश नहीं हुआ। वह जूम कॉल के जरिए सुनवाई से जुड़ा और इसके चलते उसकी गवाही नहीं हो सकी। इस मामले में जहाज के कैप्टन की गवाही बेहद अहम है और उसी से ही तीनों भारतीयों की बेगुनाही साबित हो सकती है। 
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15 अप्रैल को हो सकता है सजा का एलान
इंडोनेशिया के अभियोजकों ने तीनों भारतीयों के लिए मौत की सजा की मांग की है। एक भारतीय वकील ही तीनों भारतीयों का पक्ष रख रहा है। बचाव पक्ष का कहना है कि कैप्टन की मंजूरी के बिना इतनी बड़ी संख्या में ड्रग को जहाज में रखना संभव नहीं है। साथ ही जहाज से मिली सभी चीजों की जिम्मेदारी कैप्टन पर होती है। इस मामले में 15 अप्रैल को सजा का एलान हो सकता है। 

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