{"_id":"5cd3092fbdec22076b5eed5e","slug":"third-bail-appeal-of-nirav-modi-rejected-by-a-court-of-london","type":"story","status":"publish","title_hn":"लंदन की अदालत ने फिर ठुकराई नीरव मोदी की जमानत याचिका, तीसरी बार की थी अपील","category":{"title":"World","title_hn":"दुनिया","slug":"world"}}
लंदन की अदालत ने फिर ठुकराई नीरव मोदी की जमानत याचिका, तीसरी बार की थी अपील
Wed, 08 May 2019 10:21 PM IST
Gaurav Pandey
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Published by: Gaurav Pandey
Updated Wed, 08 May 2019 10:21 PM IST
विज्ञापन
नीरव मोदी (फाइल फोटो)
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
ब्रिटेन की अदालत ने बुधवार को एक बार फिर भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज कर दी। नीरव मोदी ने तीसरी बार जमानत याचिका दायर की थी। लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट की मुख्य मजिस्ट्रेट एमा अर्बुथनोट ने नीरव मोदी की ओर से जमानत राशि दो गुना कर 20 लाख पाउंड बढ़ाने की पेशकश ठुकरा दी। नीरव मोदी ने यह भी पेशकश रखी थी कि जमानत मिलने पर वह चौबीसों घंटे अपने लंदन वाले फ्लैट में ही रहेंगे।
विज्ञापन
उनके बैरिस्टर क्लेर मोंटगोमरी ने जज से अपील करते हुए कहा, ‘वैंड्सवर्थ जेल की स्थिति बेहद खराब है, जिसके आधार पर उन्हें जमानत दी जाए। नीरव मोदी किसी भी शर्त का पालन करने के लिए तैयार हैं।’ मजिस्ट्रेट ने अपील ठुकराते हुए कहा, ‘20 लाख पाउंड की रकम उन चिंताओं से बड़ी नहीं है कि जमानत देने पर मोदी आत्मसमर्पण करने को तैयार होंगे भी या नहीं।’
विज्ञापन