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America : राज्यों के चुनावी अधिकारों से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
Sat, 02 Jul 2022 12:11 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, वाशिंगटन।
एजेंसी, वाशिंगटन।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 02 Jul 2022 12:11 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात पर विचार करेंगे कि क्या प्रांतीय अदालतें, अपने राज्य के संविधान का उल्लंघन साबित होने पर संघीय चुनावों व 10 वर्ष में एक बार कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्रों के होने वाले परिसीमन में बदलाव का आदेश दे सकती हैं।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया है, जो देश में कांग्रेस (संसद) और राष्ट्रपति पद की चुनावी प्रक्रिया व तरीका नाटकीय रूप से बदल सकता है। इसके तहत राज्यों की विधायिका को चुनाव संबंधी शक्तियां प्रदान की जाएंगी।
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यदि संबंधित याचिका में की गई मांग को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिलती है तो अमेरिकी राज्यों की विधायिका को चुनाव संबंधी अधिक ताकत के अलावा प्रांतीय अदालतों को चुनावी प्रक्रियाओं व नतीजों की समीक्षा से रोक दिया जाएगा।
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शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई को अपनी मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के जज इस बात पर विचार करेंगे कि क्या प्रांतीय अदालतें, अपने राज्य के संविधान का उल्लंघन साबित होने पर संघीय चुनावों व 10 वर्ष में एक बार कांग्रेस निर्वाचन क्षेत्रों के होने वाले परिसीमन में बदलाव का आदेश दे सकती हैं।
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अमेरिकी चुनावों में बहुत कुछ बदलेगा
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर रिक हासेन ने कहा, यह मामला प्रांतों में शक्ति संतुलन को गहराई से बदल सकता है। यह प्रांतों की अदालतों और एजेंसियों को नागरिकों के वोट देने के अधिकार संबंधी सुरक्षा को भी उन्हें प्रदान करने से रोक सकता है। इसकी मंजूरी से चुनावों में बहुत कुछ बदल जाएगा।