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सिंगापुर : घरेलू सहायिका की मौत पर भारतवंशी महिला को 30 साल की हुई जेल
Wed, 23 Jun 2021 12:30 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, सिंगापुर
एजेंसी, सिंगापुर
Published by: Kuldeep Singh
Updated Wed, 23 Jun 2021 12:30 AM IST
सार
- जानकारी के मुताबिक, गैयाथिरी मुरुगयन को फरवरी में 28 आरोपों के लिए दोषी पाया गया था
- सिंगापुर में घरेलू सहायिका के साथ दुर्व्यवहार के मामले में यह जेल की सबसे लंबी सजा है।
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jailed - सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
भारतीय मूल की एक महिला को सिंगापुर में अपनी घरेलू सहायिका को प्रताड़ित करने और इससे उसकी मौत होने के मामले में 30 साल जेल की सजा सुनाई गई है। ‘चैनल न्यूज एशिया’ की खबर के अनुसार 41 वर्षीय महिला गैयाथिरी मुरुगयन ने अपनी घरेलू सहायिका को 14 महीने की नौकरी के दौरान बार-बार प्रताड़ित किया।
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पीड़िता से दुर्व्यवहार करने, अपमानित करने और भूखा रखने के मामले में मिली सजा
जानकारी के मुताबिक, गैयाथिरी मुरुगयन को फरवरी में 28 आरोपों के लिए दोषी पाया गया था जिनमें गैर इरादतन हत्या, घरेलू सहायिका को भूखा रखना, किसी गर्म वस्तु से उसे नुकसान पहुंचाना और उसे कैद रखना शामिल हैं। सिंगापुर में घरेलू सहायिका के साथ दुर्व्यवहार के मामले में यह जेल की सबसे लंबी सजा है।
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म्यांमार की 24 वर्षीय नागरिक पियांग नगैह दोन की 26 जुलाई, 2016 की सुबह गैयाथिरी और उसकी मां द्वारा हमला किए जाने के बाद मौत हो गई थी। मई 2015 में काम करने के लिए सिंगापुर आई पियांग की गैयाथिरी बुरी तरह से पिटाई करती थी।
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न्यायमूर्ति सी की ओन ने फैसला में कहा कि अभियोजन पक्ष ने पीड़िता से दुर्व्यवहार किया, उसे अपमानित किया, भूखा रखा गया और अंतत: आरोपी के हाथों उसकी मौत हो गई। न्यायमूर्ति ने कहा, यह निश्चित रूप से गैर इरादतन हत्या के सबसे बुरे मामलों में से एक है।