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द्वितीय विश्वयुद्ध में जापानी सेना की यौन गुलाम रहीं कोरियाई महिलाओं को हर्जाना देने का आदेश
Sat, 09 Jan 2021 05:03 AM IST
Jeet Kumar
एजेंसी, सियोल।
एजेंसी, सियोल।
Published by: Jeet Kumar
Updated Sat, 09 Jan 2021 05:03 AM IST
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
दक्षिण कोरिया की एक अदालत ने जापान सरकार को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जबरन जापानी सेना के वेश्यालयों में भेजी गईं पीड़ित कोरियाई महिलाओं को मुआवजा देने का आदेश दिया है।
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सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा कि जापान सरकार विवाद निपटान के लिए आवेदन करने वाली दक्षिण कोरिया की सभी 12 महिलाओं को 67-67 लाख रुपये का हर्जाना दे।
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यह पहला अवसर है जब किसी कोरियाई अदालत ने यौन गुलामी के लिए पीड़ित महिलाओं को मुआवजा देने के लिए जापान सरकार को ऐसा आदेश दिया है। पीड़ित महिलाओं ने हर्जाने के लिए जनवरी, 2016 में सियोल कोर्ट में आवेदन दिया था।
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पिछले साल अप्रैल में इस पर पहली सुनवाई हुई थी। हालांकि, जापान की सरकार ने दीवानी मामले की याचिका को आधिकारिक रूप से अस्वीकार कर दिया था। बता दें कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बड़ी संख्या में दक्षिण कोरियाई महिलाओं को जबरन जापानी सेना के वेश्यालयों में यौन गुलाम के तौर पर भेजा गया था।