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सिंगापुर में ‘रिवेंज पॉर्न’ और ‘साइबर फ्लैशिंग’ अपराध घोषित, दोषियों को होगी जेल
Tue, 07 May 2019 06:22 PM IST
अमर शर्मा
एएफपी, सिंगापुर
एएफपी, सिंगापुर
Published by: अमर शर्मा
Updated Tue, 07 May 2019 06:22 PM IST
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सिंगापुर ने ‘रिवेंज पॉर्न’ (पूर्व साथियों द्वारा एक-दूसरे की अनुमति के बगैर अंतरंग तस्वीरें या वीडियो साझा करना) और ‘साइबर फ्लैशिंग’ (इंटरनेट के जरिए किसी के गुप्तांगों की अश्लील तस्वीरें भेजना) को गैर-कानूनी घोषित कर दिया है।
नई-नई प्रौद्योगिकियों के आने और सोशल मीडिया की लोकप्रियता के कारण ‘रिवेंज पॉर्न’ पूरी दुनिया में समस्या बन चुका है। कई देशों की सरकारों ने इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं।
सिंगापुर की संसद ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत अंतरंग तस्वीरों को प्रसारित करना या इसके प्रसार की धमकी देना अपराध बना दिया गया है। इस अपराध का दोषी पाए जाने वाले शख्स को पांच साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, जुर्माना भी लग सकता है और डंडे भी खाने पड़ सकते हैं।
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सिंगापुर के कानून एवं गृह मंत्री के. शनमुगम ने कहा, ‘‘अंतरंग तस्वीरें व्यापक रूप से साझा की जा सकती हैं और विभिन्न मंचों से इन्हें हटाना असंभव हो सकता है। उनमें पीड़ित को काफी नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है।’’
‘साइबर फ्लैशिंग’ के दोषी को जेल में एक साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। यदि अश्लील तस्वीरें प्राप्त करने वाले की उम्र 14 साल से कम है तो दोषी को दो साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है या डंडे खाने पड़ सकते हैं।
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नई-नई प्रौद्योगिकियों के आने और सोशल मीडिया की लोकप्रियता के कारण ‘रिवेंज पॉर्न’ पूरी दुनिया में समस्या बन चुका है। कई देशों की सरकारों ने इसके खिलाफ कड़े कानून बनाए हैं।
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सिंगापुर की संसद ने सोमवार को एक विधेयक पारित किया, जिसके तहत अंतरंग तस्वीरों को प्रसारित करना या इसके प्रसार की धमकी देना अपराध बना दिया गया है। इस अपराध का दोषी पाए जाने वाले शख्स को पांच साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा, जुर्माना भी लग सकता है और डंडे भी खाने पड़ सकते हैं।
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सिंगापुर के कानून एवं गृह मंत्री के. शनमुगम ने कहा, ‘‘अंतरंग तस्वीरें व्यापक रूप से साझा की जा सकती हैं और विभिन्न मंचों से इन्हें हटाना असंभव हो सकता है। उनमें पीड़ित को काफी नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है।’’
‘साइबर फ्लैशिंग’ के दोषी को जेल में एक साल की सजा या जुर्माना हो सकता है। यदि अश्लील तस्वीरें प्राप्त करने वाले की उम्र 14 साल से कम है तो दोषी को दो साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी लग सकता है या डंडे खाने पड़ सकते हैं।