फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Philippines : children up to 12 years could be imprisoned who are in criminal activities

फिलीपींस : अपराध में लिप्त 12 साल तक के बच्चों को हो सकती है जेल

Thu, 24 Jan 2019 06:23 AM IST
Gaurav Pandey वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: Gaurav Pandey Updated Thu, 24 Jan 2019 06:23 AM IST
विज्ञापन
Philippines : children up to 12 years could be imprisoned who are in criminal activities
सांकेतिक तस्वीर

फिलीपींस के सांसदों ने अपराध में लिप्त 12 साल तक के बच्चों को जेल भेजने वाले विवादित बिल का समर्थन किया है। यह बिल संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में बुधवार को पारित हो गया। अगर यह बिल संसद के ऊपरी सदन सीनेट में पास होता है, तो फिलीपींस अफगानिस्तान जैसे उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा, जहां अपराध के लिए 12 साल तक के बच्चों को जेल में डाल दिया जाता है। इस बिल का मानवाधिकार संगठन और संयुक्त राष्ट्र विरोध कर रहे हैं।

विज्ञापन


फिलीपींस के राष्ट्रपति रॉड्रिगो दुतर्ते को ड्रग्स और अपराध के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए जाना जाता है। 2016 से अब तक उनके शासनकाल में ड्रग्स और दूसरे अपराधों में शामिल हजारों लोगों को मौत के घाट उतारा जा चुका है, जिसके लिए विश्व में दुतर्ते की काफी आलोचना भी हुई। सजा की उम्र घटाने के लिए लाए गए इस बिल को दुतर्ते के अपराध के खिलाफ एक और सख्त कदम के तौर देखा जा रहा है। 
विज्ञापन


मंगलवार को राष्ट्रपति ने कहा था कि ड्रग्स के धंधे में शामिल लोग मौजूदा कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं। वे ड्रग्स की डिलवरी और पैसों की वसूली के लिए कम उम्र के बच्चों का इस्तेमाल करते हैं। इस पर रोक लगाने के लिए कानून में बदलाव जरूरी है।
विज्ञापन
विज्ञापन


बताते चलें कि फिलीपींस में अभी किसी अपराध के लिए जेल में डालने की उम्र 15 साल है, जिसे घटाकर 9 साल का प्रस्ताव दिया गया था। हालांकि, इस पर विवाद बढ़ने के बाद इसे 12 साल कर दिया गया। मानवाधिकार कार्यकर्ता कार्लोस कोंडे ने कहा कि अपराध के लिए जिम्मेदार ठहराए जाने के लिए 12 साल की उम्र बहुत कम है। अफगानिस्तान के अलावा दुनिया में कुछ ही ऐसे देश हैं, जहां किसी अपराध के लिए 12 साल के बच्चों को जेल में डालने का कानून है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed