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पेशावर: हिंदू लड़की के अपहरण के मुख्य आरोपी को हाई कोर्ट ने दी जमानत 

Sat, 15 Jan 2022 11:16 PM IST
Amit Mandal वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेशावर
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला, पेशावर Published by: Amit Mandal Updated Sat, 15 Jan 2022 11:16 PM IST
सार

पेशावर के पूर्वी कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में 20 दिसंबर को एक महिला शकुंतला बीबी ने एफआईआर दर्ज करवा कर आरोपियों पर अपनी दत्तक पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाया था।

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Peshawar: High court granted bail to the main accused of abduction of Hindu girl
पाकिस्तान- हिंदू लड़की के अपहरण के आरोपी को जमानत - फोटो : social media

विस्तार

पाकिस्तान के पेशावर में कुछ दिनों पूर्व एक हिंदू लड़की के अपहरण के मुख्य आरोपी को पेशावर हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। डॉन की खबर के मुताबिक, इस मामले में मुख्य आरोपी उबईदुर रहमान की याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस सैयद अतीक शाह की एक सदस्यीय पीठ ने एक-एक लाख रुपये के दो जमानत बांड पर उसे जमानत दे दी।

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इससे पूर्व अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश की अदालत ने इस मामले में सात अन्य आरोपितों को जमानत दे दी थी, लेकिन मुख्य आरोपी रहमान की याचिका खारिज कर दी थी। इस आदेश के खिलाफ वह हाई कोर्ट पहुंचा था। 
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इस मामले में पेशावर के पूर्वी कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में 20 दिसंबर को एक महिला शकुंतला बीबी ने एफआईआर दर्ज करवा कर आरोपियों पर अपनी दत्तक पुत्री का अपहरण करने का आरोप लगाया था। शादी के लिए लड़की को मजबूर करने का भी मामला दर्ज करवाया गया। मामला दर्ज करने के बाद स्थानीय पुलिस ने लड़की को रावलपिंडी से बरामद कर लिया। इस मामले के आठों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
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