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पश्तून नेता मंजूर को नहीं मिली जमानत, गिरफ्तारी का विरोध करने वाले 30 लोग हिरासत में

Wed, 29 Jan 2020 05:08 AM IST
गौरव पाण्डेय वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला Published by: गौरव पाण्डेय Updated Wed, 29 Jan 2020 05:08 AM IST
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Pashtun leader Manzoor Pashteen did not get bail, 30 people in custody for protesting against arrest
मंजूर पश्तीन - फोटो : सोशल मीडिया

एक पाकिस्तानी अदालत ने मंगलवार को अल्पसंख्यक पश्तून समुदाय के मशहूर नेता मंजूर पश्तीन की ट्रांजिट जमानत याचिका खारिज कर दी। पेशावर की अदालत ने कथित राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किए जाने के एक दिन बाद 27 वर्षीय मंजूर की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसे किसी अन्य जेल में स्थानांतरित करने का आदेश भी जारी कर दिया। अदालत ने यह आदेश देश की शक्तिशाली सेना की आलोचना करने के लिए मशहूर मंजूर को तत्काल रिहा किए जाने के लिए प्रदर्शनों के तेज होने के चलते दिया है।

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उधर, मंगलवार को इस्लामाबाद में पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट (पीटीएम) के नेता व सांसद मोहसिन दावर समेत 30 कार्यकर्ताओं को अपने संगठन के अध्यक्ष मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन करने के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस्लामाबाद के कोहसर पुलिस स्टेशन के एसएचओ अख्तर अली के मुताबिक, इन सभी को नेशनल प्रेस क्लब के बाहर से हिरासत में लिया गया। 
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अली ने यह भी कहा है कि हिरासत में लिए गए पीटीएम कार्यकर्ताओं की संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को शहर के अन्य पुलिस थानों में रखा गया है। इस प्रदर्शन में अफरासियाब खटाक और बुशरा गौहर सरीखे राजनेता भी शामिल थे। पुलिस ने प्रदर्शन में शामिल एक अन्य सांसद अली वजीर समझकर एक पत्रकार खान जेब को भी हिरासत में ले लिया था, लेकिन बाद में उसकी पहचान होने पर रिहा कर दिया गया।

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पिछले साल भी गिरफ्तार हुए थे दावर

दक्षिणी वजीरिस्तान सीट से सांसद मोहसिन दावर को पिछले साल जून में भी पीटीएम के अपने साथी सांसद अली वजीर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय दावर और वजीर पर दक्षिणी वजीरिस्तान में एक सैन्य चौकी पर स्थानीय भीड़ को उकसाकर हमला कराने का आरोप लगाया गया था। दोनों को सितंबर में जमानत पर रिहाई मिली थी। 

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