फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   World ›   Pakistani high court orders de sealing of Imran Khan party office in Islamabad news in hindi

Pakistan: अदालत ने दिया PTI पार्टी कार्यालय को फिर से खोलने का आदेश, एक दिन पहले ही मिली थी इमरान खान को जमानत

Tue, 04 Jun 2024 02:25 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इस्लामाबाद Published by: श्वेता महतो Updated Tue, 04 Jun 2024 02:25 PM IST
सार

पार्टी ने इस कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस समन रिजवी ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया।

विज्ञापन
Pakistani high court orders de sealing of Imran Khan party office in Islamabad news in hindi
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

पाकिस्तान की एक शीर्ष अदालत ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के कार्यालय को बंद करने के लगभग दो सप्ताह बाद उसे फिर से खोलने  का आदेश दिया। राजधानी विकास प्रधिकरण (सीडीए) ने 24 मई को इस्लामाबाद में पीटीआई के कार्यालय में छापेमारी की थी। छापेमारी के बाद कार्यालय को बंद कर दिया गया था, और यह आरोप लगाया गया कि कानूनों का उल्लंघन करते हुए इसका निर्माण किया गया था। 
विज्ञापन


पार्टी ने इस कार्रवाई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जस्टिस समन रिजवी ने सोमवार को सुनवाई पूरी करने के बाद फैसले को सुरक्षित रख लिया। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सीडीए को पीटीआई कार्यालय को फिर से खोलने का आदेश दिया। पीटीआई संस्थापक इमरान खान को तीन हाई प्रोफाइल मामलों में जमानत मिलने के एक दिन यह घटनाक्रम सामने आया है। पूर्व क्रिकेटर से नेता बने 71 वर्षीय इमरान खान फिछले साल अगस्त से ही जेल में बंद हैं। वह 200 में से कुछ मामलों में दोषी पाए गए थे।  
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get latest World News headlines in Hindi related political news, sports news, Business news all breaking news and live updates. Stay updated with us for all latest Hindi news.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed