Imran Khan: लाहौर की कोर्ट ने इमरान के खिलाफ जारी किया गैर-जमानती वारंट; नौ मई की हिंसा से जुड़ा है मामला
Imran Khan: पाकिस्तान की एक कोर्ट ने नौ मई की हिंसा के दौरान आगजनी से जुड़े दो मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद नौ मई को हिंसा भड़की थी।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
पाकिस्तान की एक कोर्ट ने नौ मई की हिंसा के दौरान आगजनी से जुड़े दो मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। भ्रष्टाचार के मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद नौ मई को हिंसा भड़की थी। लाहौर पुलिस ने इमरान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अन्य नेताओं के खिलाफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) के पार्टी कार्यालय और कंटेनर पर हमला करने, आग लगाने को लेकर दो प्राथमिकियां 10 मई को दर्ज की थीं।
जानकारी के मुताबिक, लाहौर की आतंकवाद निरोधक अदालत के न्यायाधीश अभेर गुल खान ने मंगलवार को आगजनी के दो मामलों में पीटीआई के अध्यक्ष इमरान खान और उनकी पार्टी के छह अन्य नेताओं की गिरफ्तारी के लिए गैर जमानती वारंट जारी किया। पुलिस इमरान को गिरफ्तार कर इन मामलों में अदालत में पेश कर सकती है।
इमरान के अलावा इनके खिलाफ भी वारंट
इमरान खान के भतीजे हसन नियाजी
पूर्व संघीय मंत्री हम्माद अजहर
मुराद सईद
जमशेद इकबाल चीमा
पूर्व प्रांतीय मंत्रिमंडलीय सदस्य मुसारात चीमा
मिया असलम इकबाल
इमरान ने शहबाज सरकार को घेरा
इस बीच इमरान खान ने मंगलवार को एक ट्वीट में सवाल उठाया कि सैन्य एवं राजकीय प्रतिष्ठानों पर अबतक जांच क्यों नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जो सवाल पूछे जाने की जरूरत है वह है- कैसे उन 16 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर की गई? हत्या की अब तक जांच कैसे नहीं हुई?