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पाक पीएम इमरान खान की बहन पर 2.94 करोड़ रुपए का जुर्माना
वर्ल्ड डेस्क, अमर उजाला
Updated Fri, 14 Dec 2018 07:06 AM IST
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पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खानम को विदेश में संपत्ति के स्वामित्व मामले में 2.94 करोड़ रुपये का कर व जुर्माना भरने का आदेश दिया है। शीर्ष अदालत ने यह राशि एक सप्ताह के भीतर जमा करने को कहा है।
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संयुक्त अरब अमीरात में संपत्ति रखने वाले राजनीतिक रसूख वाले 44 व्यक्तियों के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान तीन जजों की पीठ ने कहा कि खानम अगर अदालत के फैसले का सम्मान नहीं करती है तो उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू (एफबीआर) ने अदालत से कहा कि खानम पर 2.94 करोड़ रुपये का जुर्माना और कर लगाया गया है।
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उनकी पहचान संपत्ति के बेनामीदार मालिक के रूप में हुई है। अपने वकील के साथ अदालत में पेश हुईं खानम ने अदालत को बताया कि उन्होंने 2008 में 3,70,000 डॉलर में संपत्ति खरीदी थी, जिसे उन्होंने 2017 में बेच दिया था। इससे पहले की सुनवाई में एफबीआर ने अदालत को खानम की संपत्ति और कर ब्योरा दिया था।
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